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Jammu News: चार साल पुराने मामले में आरोपी को मिली जमानत

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Accused gets bail in four-year-old case
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सांबा ने पांच साल पुराने मामले में दिया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी

सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सांबा ने वर्ष 2021 के आपराधिक मामले में आरोपी सुखदेव चौधरी को जमानत प्रदान कर दी है। अदालत ने कहा कि मामले के अन्य सह-आरोपी को पहले ही उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है और जांच में सभी आरोपियों की भूमिका समान बताई गई है, इसलिए समानता के सिद्धांत के आधार पर याचिकाकर्ता भी जमानत का हकदार है।

मामला थाना रामगढ़ में दर्ज वर्ष 2021 से संबंधित है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं तथा आर्म्स एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पाया कि आरोपी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है और मुकदमे के शीघ्र निपटारे की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और त्वरित सुनवाई का अधिकार महत्वपूर्ण है। ऐसे में केवल लंबित ट्रायल के आधार पर आरोपी को अनिश्चितकाल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता।
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न्यायालय ने 50 हजार रुपये के जमानती बांड और इतनी ही राशि के निजी मुचलके पर आरोपी की रिहाई के आदेश दिए। साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। आरोपी बिना अदालत की अनुमति के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जा सकेगा। नियमित रूप से अदालत में पेश होगा और किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा। इसके अलावा उसे मामले के गवाहों या साक्ष्यों को प्रभावित करने का प्रयास भी नहीं करना होगा।
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