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सभी विभागों के कर्मचारियों के अटैंचमेंट रद्द
Updated Fri, 06 Jul 2018 09:04 PM IST
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सभी विभागों के कर्मियों की अटैचमेंट रद्द
कर्मचारियों को मूल विभाग में जाना होगा
ऐसा न करने पर डीडीओ को तनख्वाह रोकने के निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों की अटैचमेंट रद्द कर दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। कर्मचारियों को अपने मूल विभाग में जाना होगा। ऐसा न करने पर कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसका जुलाई का वेतन रोक दिया जाएगा। इस संबंध में संबंधित डीडीओ को निर्देश दे दिए गए हैं। तनख्वाह न रोके जाने की स्थिति में डीडीओ जिम्मेदार होंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया गया है। साथ ही संबंधित प्रशासनिक सचिवों से 16 जुलाई तक सामान्य प्रशासन विभाग को अनुपालन रिपोर्ट देने को कहा गया है। अतिरिक्त सचिव सुभाष छिब्बर के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी का किसी विभाग में अटैचमेंट किन्हीं अपवाद की स्थिति के तहत किया गया है तो संबंधित विभाग उसे मंजूरी के लिए संबंधित सलाहकार को भेजेगा, जो अटैचमेंट की अवधि के विस्तार के बारे में फैसला लेंगे। उन्होंने यह भी साफ किया कि किसी भी स्थिति में यह अटैचमेंट छह माह से अधिक नहीं होगी।
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सभी विभागों के कर्मियों की अटैचमेंट रद्द
कर्मचारियों को मूल विभाग में जाना होगा
ऐसा न करने पर डीडीओ को तनख्वाह रोकने के निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों की अटैचमेंट रद्द कर दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। कर्मचारियों को अपने मूल विभाग में जाना होगा। ऐसा न करने पर कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसका जुलाई का वेतन रोक दिया जाएगा। इस संबंध में संबंधित डीडीओ को निर्देश दे दिए गए हैं। तनख्वाह न रोके जाने की स्थिति में डीडीओ जिम्मेदार होंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया गया है। साथ ही संबंधित प्रशासनिक सचिवों से 16 जुलाई तक सामान्य प्रशासन विभाग को अनुपालन रिपोर्ट देने को कहा गया है। अतिरिक्त सचिव सुभाष छिब्बर के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी का किसी विभाग में अटैचमेंट किन्हीं अपवाद की स्थिति के तहत किया गया है तो संबंधित विभाग उसे मंजूरी के लिए संबंधित सलाहकार को भेजेगा, जो अटैचमेंट की अवधि के विस्तार के बारे में फैसला लेंगे। उन्होंने यह भी साफ किया कि किसी भी स्थिति में यह अटैचमेंट छह माह से अधिक नहीं होगी।
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