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जम्मू-कश्मीर: 22 साल पुराना आदेश नहीं किया लागू, हाईकोर्ट नाराज- तत्कालीन आयुक्त सचिव तलब
Fri, 19 Nov 2021 02:49 PM IST
विमल शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: विमल शर्मा
Updated Fri, 19 Nov 2021 02:49 PM IST
सार
उच्च न्यायालय ने अपने 22 साल पुराने आदेश पर अमल न होने पर नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव रहे असगर सामून को निजी तौर पर न्यायालय आने को कहा है।
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कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर।)
- फोटो : iStock
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विस्तार
उच्च न्यायालय ने अपने 22 साल पुराने आदेश पर अमल न होने पर नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव रहे असगर सामून को निजी तौर पर न्यायालय आने को कहा है। अनीता कुमारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल और न्यायाधीश मोहन लाल की खंडपीठ ने यह आदेश दिया।
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अनीता समेत 9 अन्य शिक्षकों को स्थायी करने का आदेश 1999 में दिया गया था। जिसका अब तक पालन नहीं हुआ। खंडपीठ ने अपीलकर्ता को 22 सालों का मुआवजा देने के लिए भी कहा है। 17 दिसंबर को इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। असगर सामून को निजी तौर पर न्यायालय में आने के लिए कहा गया है। हालांकि सरकारी वकील ने न्यायालय में बताया कि आदेश को लागू करने में कुछ दुविधा थी। इसके लिए दो हफ्तों का वक्त मांगा गया है। जेएनएफ
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