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Udhampur News: एनडीपीएस मामले में आरोपी ने कबूला जुर्म, कोर्ट ने जुर्माना लगाकर किया बरी

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उधमपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले का त्वरित निस्तारण करते हुए आरोपी को सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस स्टेशन रहेंबल में दर्ज प्राथमिकी के तहत आरोपी रईस अहमद निवासी बागवानपोरा श्रीनगर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत चालान अदालत में पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान आरोपी ने न्यायालय के समक्ष बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
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मामले की सुनवाई कर रहीं न्यायाधीश ने आरोपी को सचेत करते हुए आगाह भी किया कि उसका इकबालिया बयान उसके खिलाफ दोषसिद्धि का आधार बन सकता है। इसके बावजूद आरोपी अपने बयान पर कायम रहा और प्रथम अपराधी होने के नाते अदालत से नरमी बरतने की गुहार लगाई। अदालत ने आरोपी के इकबालिया बयान और उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी पर 4,000 रुपये का जुर्माना लगाया तथा अदालत उठने तक की साधारण कैद की सजा सुनाई।
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