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महिला के सहकर्मी पर एफआईआर के निर्देश

Sat, 06 Feb 2016 12:59 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रामबन
ब्यूरो/अमर उजाला, रामबन Updated Sat, 06 Feb 2016 12:59 AM IST
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FIR directed at woman's colleague

बनिहाल म्युनिसिपल कमेटी के कार्यालय में 2 दिसंबर को अस्थायी महिला सफाई कर्मचारी की मौत के मामले में अदालत ने उसके साथी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है।

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मृतका महिला नगीना बेगम की बेटी सोबया बानो द्वारा दायर शिकायत पर सीजीएम ने थानेदार बनिहाल को मुनीर अहमद के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।

दायर याचिका में नगीना बेगम की बेटी सोबया बानो ने मुनीर अहमद पर आरोप लगाया कि उसकी मां के साथ वह घरेलू नौकर की तरह व्यवहार और इस्तेमाल करता था। उसका षोषण करता था।
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न्यायाधीश ने केस डायरी और स्थिति की जांच करने के बाद कहा कि इस मामले में नियमित एफआईआर दर्ज करने के बाद निष्पक्ष जांच की जाए। मुख्य न्यायिक अधिकारी रामबन के माध्यम से थानेदार बनिहाल को एफआईआर के पंजीकरण और एक सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
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बता दें कि 45 वर्षीय नगीना बेगम निवासी नागबल बनिहाल म्युनिसिपल कमेटी कार्यालय में बतौर कैजुअल सफाई कर्मचारी तैनात थी। 2 दिसंबर 2015 को वह अचानक कार्यालय में ही मर गई। इसके बाद शहर में जोरदार विरोध हुआ था। पुलिस ने उस समय धारा 174 के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी।

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