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डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने किया बाल अधिकारों पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

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भद्रवाह में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथारिटी की तरफ से आयोजित जागरूकता कार्यक्रम - फोटो : UDHAMPUR
भद्रवाह। जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी (डालसा) ने जिला न्यायालय परिसर भद्रवाह में बाल अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम करवाया। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यक्रम में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रिंसिपल जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह बाहू, स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट मुनीश के मन्हास और उप न्यायाधीश एवं डालसा सचिव मुदस्सर फारूक ने लोगों को बाल अधिकारों से जागरूक किया। एडवोकेट चंदरकांत गुप्ता और एडवोकेट मोहम्मद माजिद मलिक ने भी बाल अधिकारों पर व्याख्यान दिया। साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 और 21 के बारे में बताया। उन्होंने बाल श्रम (निषेध और विनियमन अधिनियम) 1986 पर भी लोगों को जागरूक किया। वीरेंद्र बाहू ने डालसा की ओर से बीते 42 दिनों से पूरे डोडा जिले में ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ मनाने के संबंध में आयोजित विभिन्न जागरूकता शिविरों की जानकारी दी। बताया कि दो अक्टूबर को डासला ने भद्रवाह, डोडा, गंदोह, ठाठरी और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता शिविर तथा महिला सशक्तीकरण, महिलाओं के अधिकार, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, मौलिक अधिकार और कर्तव्यों पर शिविर का आयोजन किया। इसके अलावा कोविड-19 और वैक्सीन के महत्व के बारे में जागरूकता, पंचायती राज अधिनियम, जेल में बंद कैदियों के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और लोक अदालतों का भी आयोजन किया गया।
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