फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   Srinagar, Court, JKCA, Secretary, Banned on Notice

Srinagar News: कोर्ट ने जेकेसीए सचिव की ओर से जारी नोटिस पर लगाई रोक

विज्ञापन
Srinagar, Court, JKCA, Secretary, Banned on Notice
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

श्रीनगर। यहां एक कोर्ट ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) के सचिव की ओर से जारी कम्युनिकेशन और मीटिंग के नोटिस पर रोक लगा दी।
श्रीनगर के एडिशनल जिला जज फारूक अहमद भट की कोर्ट ने यह आदेश जावेद अहमद किताब द्वारा दायर एक याचिका पर दिया, जिन्होंने खुद को जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का विधिवत चुना हुआ प्रेसिडेंट होने का दावा किया था। यह याचिका जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन और कई पदाधिकारियों के खिलाफ दायर की गई है जिनमें ऑनरेरी सेक्रेटरी विवेक खजूरिया, वाइस-प्रेसिडेंट देश रतन दुबे, कोषाध्यक्ष राजन सिंह, जॉइंट सेक्रेटरी वजाहत मजीद और अन्य शामिल हैं।
याचिका में, किताब ने आरोप लगाया है कि ऑनरेरी सेक्रेटरी ने जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के संविधान का उल्लंघन करते हुए एकतरफा कम्युनिकेशन जारी कर मीटिंग बुलाकर और एपेक्स काउंसिल में कुछ सदस्यों को शामिल करके गैर-कानूनी रूप से शक्तियों पर कब्जा कर लिया था।
विज्ञापन

याचिकाकर्ता ने 22 मई और 23 मई, 2026 के कम्युनिकेशन की वैधता को भी चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि प्रस्तावित मीटिंग प्रेसिडेंट की सहमति, अनिवार्य नोटिस अवधि या आपातकालीन परिस्थितियों का खुलासा किए बिना बुलाई गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट ने टिप्पणी की कि विवादित कम्युनिकेशन जारी करने और मीटिंग बुलाने के लिए सेक्रेटरी की क्षमता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए थे। वादी के वकील को सुनने के बाद, कोर्ट ने माना कि वादी ने प्रथम दृष्टया मामला बनाया है और सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है।

कोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि यदि अंतरिम राहत नहीं दी जाती है, तो वादी (किताब) को अपूरणीय क्षति हो सकती है।
परिणामस्वरूप, कोर्ट ने 22 मई, 2026 के कम्युनिकेशन, साथ ही 23 मई, 2026 के कम्युनिकेशन के संदर्भ में मीटिंग बुलाने के लिए जारी नोटिस के संचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। मामले की सुनवाई 2 जून को होगी। कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन बनाम आम जनता शीर्षक वाली एक कैविएट को भी खारिज कर दिया, यह टिप्पणी करते हुए कि अनाम व्यक्तियों के खिलाफ कैविएट कानून में स्वीकार्य नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed