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Srinagar News: गांदरबल के कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
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अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने आरएंडबी सर्किल गांदरबल के एक कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ रिश्वत मामले में चार्जशीट दाखिल की है। आरोपी रफीक अहमद शेख (तत्कालीन कंप्यूटर ऑपरेटर, पीडब्ल्यूडी आरएंडबी सर्कल गांदरबल) है।
ब्यूरो के प्रवक्ता के अनुसार यह चार्जशीट एसीबी पुलिस स्टेशन श्रीनगर में दर्ज एफआईआर के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 में दाखिल की गई है। मामले की सुनवाई अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय, श्रीनगर में होगी।
जानकारी के मुताबिक एफआईआर 2 मार्च 2022 को एक लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने ‘डी-क्लास’ कॉन्ट्रैक्टर कार्ड जारी करने के लिए 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने जाल बिछाकर आरोपी को शिकायतकर्ता से रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के दौरान रिश्वत की राशि मौके से बरामद की गई थी जबकि वैज्ञानिक परीक्षण में आरोपी के हाथों पर फीनॉलफ्थेलिन की मौजूदगी की पुष्टि हुई थी।
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जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद एसीबी ने आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध पाए और 27 अप्रैल 2026 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। मामले की अगली सुनवाई 10 जून 2026 को निर्धारित की गई है।
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श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने आरएंडबी सर्किल गांदरबल के एक कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ रिश्वत मामले में चार्जशीट दाखिल की है। आरोपी रफीक अहमद शेख (तत्कालीन कंप्यूटर ऑपरेटर, पीडब्ल्यूडी आरएंडबी सर्कल गांदरबल) है।
ब्यूरो के प्रवक्ता के अनुसार यह चार्जशीट एसीबी पुलिस स्टेशन श्रीनगर में दर्ज एफआईआर के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 में दाखिल की गई है। मामले की सुनवाई अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय, श्रीनगर में होगी।
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जानकारी के मुताबिक एफआईआर 2 मार्च 2022 को एक लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने ‘डी-क्लास’ कॉन्ट्रैक्टर कार्ड जारी करने के लिए 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने जाल बिछाकर आरोपी को शिकायतकर्ता से रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के दौरान रिश्वत की राशि मौके से बरामद की गई थी जबकि वैज्ञानिक परीक्षण में आरोपी के हाथों पर फीनॉलफ्थेलिन की मौजूदगी की पुष्टि हुई थी।
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जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद एसीबी ने आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध पाए और 27 अप्रैल 2026 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। मामले की अगली सुनवाई 10 जून 2026 को निर्धारित की गई है।