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राजोरी मे ओड इवन दूनाके खोलने का आदेश अगले आदेश तक जारी. डीएम
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राजोरी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते व कोरोना को कम्यूनिटीज स्प्रेड से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाते हुए जो आदेश दो हफ्ते पहले जारी किए थे। वो अगले आदेश तक जारी रहेंगे। उपायुक्त राजेश कुमार शवन ने सोमवार को आदेश जारी कर राजोरी में ऑड इवन आधार पर दुकानें खोलने की योजना को अगले आदेश तक जारी रखा है।
उपायुक्त ने जिले में रात को 8 से सुबह के 6:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने के निर्देश भी जारी रखे हैं। उपायुक्त ने कहा कि शहर व आसपास के अलावा जिले के अन्य तहसील मुख्यालयों में कांजेस्टेड मार्केट में आवश्यक वस्तु वाली दुकानें यानी के दूध दही, केमिस्ट, फल सब्जी आदि की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें ऑड इवन आधार पर सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक ही खोली जाएंगी। दूर दराज के वो इलाके जहां अधिक भीड़भाड़ नहीं होती है, वहां सभी दुकानें हफ्ते में 5 दिन खोली जाएंगी।
इसके अलावा शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान मात्र आवश्यक वस्तु वाली दुकानें ही खोली जाएंगी। जो भी लोग बाजार में सामान खरीदने आते हैं वो मास्क पहनकर आएंगे और हर दुकानदार के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। उपायुक्त ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन व पुलिस का सहयोग दें। ताकि बिना बल के ही इस महामारी पर अंकुश पाया जा सके। पुलिस को भी कड़े निर्देश दिए कि कि वह ऑड इवन दुकानें खुलने, कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने, मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कार्रवाई जारी रखे। जिले में दाखिल होने वाले लोगों के लिए कोविड-टेस्टिंग और सैंपलिंग को अनिवार्य करते हुए आदेश जारी किया कि बिना कोविड टेस्टिंग के किसी को भी जिले में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा।
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उपायुक्त ने जिले में रात को 8 से सुबह के 6:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने के निर्देश भी जारी रखे हैं। उपायुक्त ने कहा कि शहर व आसपास के अलावा जिले के अन्य तहसील मुख्यालयों में कांजेस्टेड मार्केट में आवश्यक वस्तु वाली दुकानें यानी के दूध दही, केमिस्ट, फल सब्जी आदि की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें ऑड इवन आधार पर सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक ही खोली जाएंगी। दूर दराज के वो इलाके जहां अधिक भीड़भाड़ नहीं होती है, वहां सभी दुकानें हफ्ते में 5 दिन खोली जाएंगी।
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इसके अलावा शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान मात्र आवश्यक वस्तु वाली दुकानें ही खोली जाएंगी। जो भी लोग बाजार में सामान खरीदने आते हैं वो मास्क पहनकर आएंगे और हर दुकानदार के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। उपायुक्त ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन व पुलिस का सहयोग दें। ताकि बिना बल के ही इस महामारी पर अंकुश पाया जा सके। पुलिस को भी कड़े निर्देश दिए कि कि वह ऑड इवन दुकानें खुलने, कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने, मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कार्रवाई जारी रखे। जिले में दाखिल होने वाले लोगों के लिए कोविड-टेस्टिंग और सैंपलिंग को अनिवार्य करते हुए आदेश जारी किया कि बिना कोविड टेस्टिंग के किसी को भी जिले में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा।
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