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पुंछ जिले जिला मैजिस्ट्रेट ने जारी किए नए आदेश कुछ दुकानों का समय बढ़ाया गया कुछ का किया गया कम
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पुंछ। जिले में कोरोना मामलों में आई कमी को देखते हुए उपायुक्त इंद्र जीत ने अनलॉक के नए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत कुछ दुकानों के खुलने का समय बढ़ाया गया है और कुछ दुकानों का समय कम किया गया है। इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण करने वाले नियमों को भी सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
उपायुक्त के नए आदेशानुसार जिले में अब रेहड़ी, फड़ी, सब्जी, बेकरी, दूध, दही, मांस, मिठाई, आदि की दुकानें हर दिन सुबह सात से एक बजे तक खोली जाएंगी। पहले ये दुकानें सुबह साथ से 11 बजे तक ही खुलती थीं। किरयाना, कपड़े, किताबें, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और होलसेल की दुकानें हफ्ते में तीन दिन की बजाय अब चार दिन खुलेंगी। इन दुकानों के खुलने का समय प्रशासन ने सुबह साढ़े 11 से शाम छह बजे तक रखा है। पहले ये दुकानें सुबह 11 बजे से रात आठ बजे तक खुल रही थीं।
इनके अलावा सीमेंट, सरिया, हार्डवेयर, मैकेनिकल वर्क शॉप्स, शॉपिंग कांप्लेक्स, नाई की दुकानें भी हफ्ते में चार दिन सुबह साढ़े 11 से शाम छह बजे तक खुली रहेंगी। उपायुक्त के नए आदेशों को दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने उचित बताया है। विशेष कर सब्जी, बेकरी, दूध, दही, मांस और मिठाई की दुकानें चलाने वालों का कहना है कि इससे उन्हें कुछ राहत मिलेगी। प्रशासन ने दुकानदारों को कोरोना से बचाव के उपायों, सामाजिक दूरी, मास्क और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के आदेश दिए हैं। इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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उपायुक्त के नए आदेशानुसार जिले में अब रेहड़ी, फड़ी, सब्जी, बेकरी, दूध, दही, मांस, मिठाई, आदि की दुकानें हर दिन सुबह सात से एक बजे तक खोली जाएंगी। पहले ये दुकानें सुबह साथ से 11 बजे तक ही खुलती थीं। किरयाना, कपड़े, किताबें, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और होलसेल की दुकानें हफ्ते में तीन दिन की बजाय अब चार दिन खुलेंगी। इन दुकानों के खुलने का समय प्रशासन ने सुबह साढ़े 11 से शाम छह बजे तक रखा है। पहले ये दुकानें सुबह 11 बजे से रात आठ बजे तक खुल रही थीं।
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इनके अलावा सीमेंट, सरिया, हार्डवेयर, मैकेनिकल वर्क शॉप्स, शॉपिंग कांप्लेक्स, नाई की दुकानें भी हफ्ते में चार दिन सुबह साढ़े 11 से शाम छह बजे तक खुली रहेंगी। उपायुक्त के नए आदेशों को दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने उचित बताया है। विशेष कर सब्जी, बेकरी, दूध, दही, मांस और मिठाई की दुकानें चलाने वालों का कहना है कि इससे उन्हें कुछ राहत मिलेगी। प्रशासन ने दुकानदारों को कोरोना से बचाव के उपायों, सामाजिक दूरी, मास्क और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के आदेश दिए हैं। इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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