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पुंछ जिले में भी धारा 144 लागू

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पुंछ जिले में भी धारा 144 लागू
पुंछ। जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) पुंछ राहुल यादव ने रविवार देर शाम जिले में सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए। इसके साथ ही जिले में चार से अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, जलसे एवं प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। जिले में पटाखों, पेट्रोल, डीजल सहित ज्वलनशील पदार्थों की खुली बोतल अथवा गैलन में बिक्री पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। प्रशासन ने सभी प्रकार के हथियारों के लाइसेंस लोकसभा चुनाव तक निलंबित कर दिए हैं। डीएम ने सभी लाइसैंस धारकों को अपने लाइसेंसी हथियार संबंधित पुलिस थानों में जमा करवाने के आदेश दिए हैं। पुंछ के जिला मजिस्ट्रेट राहुल यादव ने जिले के डिग्री कालेजों को बंद रखने के आदेश दिए हैं।
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जिला प्रशासन का कहना है कि इस प्रकार के कदम लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं। वहीं, सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने के लिए भी प्रशासन ने कड़े कदम उठाते हुए सभी व्हाट्स ऐप ग्रुप एडमिन को पुलिस में अपना नामांकन करवाने और ग्रुप संचालन अथवा उसमें किसी भी प्रकार का संदेश अपलोड करने के लिए केवल एडमिन को ही अपना अधिकार रखने के निर्देश देने के साथ ही किसी भी प्रकार के गलत संदेश के प्रचार प्रसार के लिए एडमिन को जिम्मेदार मानते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने के आदेश भी जारी किए गए हैं।
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