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Kathua News: न्यायालय ने अदालती कार्यवाही पर लगाई रोक

Sun, 18 May 2025 12:53 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ Updated Sun, 18 May 2025 12:53 AM IST
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The court has put a stay on the court proceedings for the time being
अदालत से
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आरोपी के खिलाफ रोबकार कार्यवाही लंबित होने पर लिया फैसला


संवाद न्यूज एजेंसी

कठुआ। विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना के मामले में आरोपी के खिलाफ अदालती कार्यवाही पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। आदेश के अनुसार, आरोपी के खिलाफ रोबकार कार्यवाही लंबित है। लिहाजा चालान में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही मामले की सुनवाई की जाएगी।

पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार आरोपी इरशाद अली पुत्र तालाब हुसैन निवासी रंगूरा तहसील और जिला जम्मू के खिलाफ आरपीसी की धारा 188 के तहत अपराध करने के लिए वर्ष 2018 में मामला दर्ज किया गया था। आरोपी को मामले में जमानत के मिलने के बाद कभी भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट ने 8 अगस्त 2023 को आरोपी के निजी और जमानती बांड जब्त कर उसके खिलाफ रोबकार्स तैयार किए गए। इसके बाद कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 87 के तहत अभियोजन पक्ष को उसकी अनुपस्थिति साक्ष्य पेश करने का आदेश दिया था। अभियोजन पक्ष को साक्ष्य पेश करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए। मगर पिछली कोर्ट सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने बताया कि वह मामले में साक्ष्यों को आरोपी के पकड़े जाने के बाद ही पेश करेगा। इसके बाद कोर्ट ने अदालती कार्यवाही पर रोक लगाते हुए मुख्य चालान को रिकॉर्ड में भेजने का निर्देश दिया है।
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