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Kathua News: फ्रीज राशि को पीड़ित के खाते में ट्रांसफर करने का आदेश

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Order to transfer the frozen amount to the victim's account.
साइबर ठगी के शिकार व्यक्ति को अदालत से मिली राहत
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साइबर ठग ने बैंक से 9.95 लाख पर किया था हाथ साफ


अदालत से................


संवाद न्यूज एजेंसी

कठुआ। मुंसिफ न्यायाधीश ने ऑनलाइन ठगी मामले में फ्रीज 9 लाख 95 हजार 47 रुपये की राशि को डी-फ्रीज कर पीड़ित के बैंक खाते में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार, कोर्ट ने जिला साइबर सेल को आदेश दिए हैं कि वे संबंधित बैंक से संपर्क कर उक्त राशि को 30 दिनों के भीतर पीड़ित के खाते में स्थानांतरित किए जाएं।


याचिका की सुनवाई मुंसिफ न्यायाधीश वीरेन मगोत्रा की अदालत में की गई। दायर याचिका के अनुसार, ऑनलाइन ठगी करने वालों ने इसी वर्ष पीड़ित मनप्रीत सिंह निवासी महराजपुर, मढ़ीन के स्टैट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की शाखा कालीबड़ी से धोखाधड़ी कर एक ही ट्रांजेक्शन में 9,95,047.20 रुपये धोखाधड़ी से निकालकर कर उसे उत्तर प्रदेश के चांदपुर स्थित एक्सिस बैंक के खाते में स्थानांतरित कर दिए। पीड़ित ने ऑनलाइन ठगी होने पर इसकी तुरंत सूचना जिला साइबर सेल की दी। साइबर सेल की टीम ने तत्परता दिखाते हुए ठगी करने वाले के खाते को तुरंत फ्रीज करवा दिया गया। गत 9 जुलाई को पीड़ित ने राशि को वापिस पाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई 13 जुलाई को हुई। टीम ने जांच के दौरान ठग के खाते में 10,18,552 रुपये उपलब्ध मिले, जिनमें से 9,95,047.20 रुपये शिकायतकर्ता की राशि होने की पुष्टि हुई। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद और पुलिस रिपोर्ट और उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद माना कि फ्रीज की गई राशि शिकायतकर्ता की है और उसे वापस लौटाया जाना न्यायोचित होगा। इसके बाद अदालत ने साइबर सेल को निर्देश दिया कि ठग के खाते से राशि को निकाल कर शिकायतकर्ता के खाते में सुपुर्दनामा के आधार पर जारी किए जाएं। साथ ही एक्सिस बैंक चांदपुर शाखा को आदेश दिया गया कि निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद 30 दिनों के भीतर उक्त राशि मनप्रीत सिंह के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाए।
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