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Kathua News: ऑनलाइन ठगी में 19,000 रुपये की वापसी का आदेश
Sat, 30 Aug 2025 01:19 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Sat, 30 Aug 2025 01:19 AM IST
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कठुआ। जिला न्यायिक मोबाइल मजिस्ट्रेट (ट्रैफिक) कठुआ की अदालत ने आदेश जारी करते हुए साइबर ठगी के शिकार विक्रम सिंह को 19,000 की राशि लौटाने के निर्देश दिए हैं। यह राशि साइबर सेल द्वारा फ्रीज किए गए एक खाते में पाई गई थी। अदालत ने वैध रूप से पीड़ित का बताया।
विक्रम सिंह, निवासी वार्ड नंबर 7 मछेड़ी बिलावर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके एसबीआई खाते से 19,000 रूपए की राशि ऑनलाइन धोखाधड़ी के माध्यम से निकाल ली गई। साइबर सेल ने जांच के दौरान जिस खाते में राशि हस्तांतरित हुई थी उसे फ्रीज कर दिया, जिसमें कुल रुपए 33,041.12 उपलब्ध थे। इनमें से 19,000 रुपये विक्रम सिंह की राशि थी।
हालांकि अभियोजन पक्ष ने आपत्ति जताई कि मामले की जांच प्रारंभिक चरण में है और कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, अदालत ने तथ्यों और रिपोर्ट का अवलोकन कर यह पाया कि राशि वैध रूप से शिकायतकर्ता की है। न्यायाधीश नीना ठाकुर ने आदेश दिया कि साइबर सेल कठुआ 19,000 की राशि विक्रम सिंह को सुपुर्दनामे पर लौटाए, बशर्ते पहचान की पुष्टि और उचित रसीद के साथ प्रक्रिया पूरी की जाए। साथ ही, यदि भविष्य में कोई अन्य व्यक्ति इस राशि पर दावा करता है, तो विक्रम सिंह को उस दावे की भरपाई करनी होगी। बैंक को निर्देश दिए गए हैं कि वे 30 दिनों के भीतर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर राशि विक्रम सिंह के खाते में स्थानांतरित करें।
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विक्रम सिंह, निवासी वार्ड नंबर 7 मछेड़ी बिलावर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके एसबीआई खाते से 19,000 रूपए की राशि ऑनलाइन धोखाधड़ी के माध्यम से निकाल ली गई। साइबर सेल ने जांच के दौरान जिस खाते में राशि हस्तांतरित हुई थी उसे फ्रीज कर दिया, जिसमें कुल रुपए 33,041.12 उपलब्ध थे। इनमें से 19,000 रुपये विक्रम सिंह की राशि थी।
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हालांकि अभियोजन पक्ष ने आपत्ति जताई कि मामले की जांच प्रारंभिक चरण में है और कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, अदालत ने तथ्यों और रिपोर्ट का अवलोकन कर यह पाया कि राशि वैध रूप से शिकायतकर्ता की है। न्यायाधीश नीना ठाकुर ने आदेश दिया कि साइबर सेल कठुआ 19,000 की राशि विक्रम सिंह को सुपुर्दनामे पर लौटाए, बशर्ते पहचान की पुष्टि और उचित रसीद के साथ प्रक्रिया पूरी की जाए। साथ ही, यदि भविष्य में कोई अन्य व्यक्ति इस राशि पर दावा करता है, तो विक्रम सिंह को उस दावे की भरपाई करनी होगी। बैंक को निर्देश दिए गए हैं कि वे 30 दिनों के भीतर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर राशि विक्रम सिंह के खाते में स्थानांतरित करें।
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