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Kathua News: ऑनलाइन ठगी मामले में फ्रीज राशि खाते में ट्रांसफर करने के कोर्ट ने दिए आदेश

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Online Fraud, Court Gave order transfer the Amount in Complainent Account
....अदालत से का लोगो लगाएं
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संवाद न्यूज एजेंसी

कठुआ। जिला न्यायिक मोबाइल मजिस्ट्रेट ने ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में फ्रीज खाते में पड़ी 75 हजार रुपये की राशि जारी करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने संबंधित बैंक को निर्देश दिया है कि संबंधित बैंक उचित प्रक्रिया को पूरी कर अगले 30 दिनों के भीतर फ्रीज राशि को शिकायतकर्ताओं के खाते में ट्रांसफर करे।
कोर्ट में दायर आवेदन केे मुताबिक ऑनलाइन ठगी का यह मामला बीते वर्ष का है। रोहित कुमार पुत्र राम पाल निवासी हीरानगर ने बताया कि जम्मू-कश्मीर बैंक की हीरानगर मोड़ शाखा में उसके खाते से धोखाधड़ी करने वालों ने 75 हजार की राशि निकाल ली थी। राशि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा हुडकेश्वर नागपुर में ट्रांसफर की गई थी। जब शिकायतकर्ता को इसके बारे में पता चला तो उसने तुरंत इसकी शिकायत जिला साइबर सेल में की गई।
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पुलिस ने उचित कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक से संपर्क साध कर धोखाधड़ी की गई राशि को फ्रीज करवा दिया गया था। शिकायतकर्ता ने ठगी की राशि को वापस पाने के लिए ने उसने 25 जनवरी 2025 को कोर्ट के समक्ष अर्जी दायर की गई। जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जिला साइबर सेल को आदेश दिया कि उक्त फ्रीज राशि को शिकायतकर्ता की खाते में वापिस ट्रांसफर किया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी आदेश दिया कि मामले में उचित प्रक्रिया पूरी करने के बाद ठगी की राशि को 30 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता के खाते में ट्रांसफर की जाए।
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