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Kathua News: नशा तस्करों की 86 लाख की चल-अचल संपत्ति जब्त
Fri, 19 Sep 2025 01:45 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Fri, 19 Sep 2025 01:45 AM IST
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संपत्ति को कुर्क करती पुलिससंवाद
मथुरा चक में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो मंजिला मकान, भूमि और वाहन किए गए जब्तसंवाद न्यूज एजेंसी
हीरानगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कठुआ जिले के सीमावर्ती गांव मथुरा चक में वीरवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस ने नशा तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों की करीब 86 लाख रुपये मूल्य की चल-अचल संपत्ति जब्त की।
जब्त की गई संपत्ति में एक दो मंजिला मकान, 14 मरले भूमि, एक महिंद्रा लोड कैरियर और एक ट्रैक्टर शामिल हैं। इस कार्रवाई का नेतृत्व एसडीपीओ बॉर्डर धीरज कटोच ने किया। पुलिस टीम ने तेग अली पुत्र रुलदो दीन के घर पर दबिश दी। जानकारी के अनुसार तेग अली के बेटे असलम और जाकिर के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तेग अली की संपत्ति को एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68-ई और 68-एफ के तहत जब्त किया। यह अधिनियम नशा तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार देता है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई नशा तस्करी के खिलाफ चल रहे व्यापक अभियान का हिस्सा है। सीमावर्ती इलाकों में ऐसी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं।
कोट
नशा कारोबार में शामिल लोगों पर आगे भी इसी तरह की कार्रवाई होती रहेगी। पुलिस किसी भी सूरत में नशा तस्करी को बर्दाश्त नहीं करेगी और अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाकर कड़ी सजा दिलाई जाएगी।
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- धीरज कटोच, एसडीपीओ
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हीरानगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कठुआ जिले के सीमावर्ती गांव मथुरा चक में वीरवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस ने नशा तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों की करीब 86 लाख रुपये मूल्य की चल-अचल संपत्ति जब्त की।
जब्त की गई संपत्ति में एक दो मंजिला मकान, 14 मरले भूमि, एक महिंद्रा लोड कैरियर और एक ट्रैक्टर शामिल हैं। इस कार्रवाई का नेतृत्व एसडीपीओ बॉर्डर धीरज कटोच ने किया। पुलिस टीम ने तेग अली पुत्र रुलदो दीन के घर पर दबिश दी। जानकारी के अनुसार तेग अली के बेटे असलम और जाकिर के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तेग अली की संपत्ति को एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68-ई और 68-एफ के तहत जब्त किया। यह अधिनियम नशा तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार देता है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई नशा तस्करी के खिलाफ चल रहे व्यापक अभियान का हिस्सा है। सीमावर्ती इलाकों में ऐसी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं।
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नशा कारोबार में शामिल लोगों पर आगे भी इसी तरह की कार्रवाई होती रहेगी। पुलिस किसी भी सूरत में नशा तस्करी को बर्दाश्त नहीं करेगी और अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाकर कड़ी सजा दिलाई जाएगी।
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- धीरज कटोच, एसडीपीओ