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Kathua News: चोरी के मामले में जब्त किए वाहन को छोड़ने का निर्देश
Sun, 23 Mar 2025 12:52 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Sun, 23 Mar 2025 12:52 AM IST
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मालिक ने मामले के निपटान तक वाहन को नहीं बेचने का दिया आश्वासन
कठुआ। विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट ने चोरी और जबरन वसूली के एक मामले में संलिप्त जब्त वाहन को सशर्त मुक्त करने का निर्देश दिया है। आदेश के अनुसार प्रभारी पुलिस स्टेशन लखनपुर को निर्देश दिया कि वह वाहन का मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र सहित फिटनेस प्रमाण पत्र अपने पास रखकर वाहन को छोड़ दिया जाए।
इसके अलावा वाहन के मालिक ने निर्देश दिया कि मामले के निपटान तक वह वाहन को किसी भी तरीके से नहीं बेचेगा और न ही वाहन के रंग, आकार व उसकी संरचना में कोई परिवर्तन के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय और जांच अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। कोर्ट में दायर पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला 27 दिसंबर 2024 का गांव गंडयाल का है। जब एक वाहन पंजाब से गांव गंडयाल की ओर आ रहा था। जय माता क्रशर गंडयाल के पास पहुंचने पर वाहन (पुलिस द्वारा जब्त वाहन) में सवार आरोपियों ने शिकायतकर्ता के वाहन को रोका और उसके वाहन का शीशा तोड़कर 70 हजार की नकदी छीन ली। वहीं, दूसरे आरोपी ने शिकायतकर्ता का पर्स छीन कर उसमें रखे 13,500 रुपये की राशि सहित उसका चांदी का कड़ा छीन लिया गया। अन्य आरोपियों ने शिकायतकर्ता को गूगल पे से 10 हजार रुपये भुगतान करने को मजबूर किया। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस स्टेशन लखनपुर में की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के दौरान वाहन को जब्त कर लिया। वाहन के मालिक अभिषेक शर्मा निवासी कंडवाल तहसील नूरपुर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ने 3 मार्च 2025 को वाहन को पुलिस कब्जे से मुक्त करवाने के लिए कोर्ट के समक्ष आवेदन दिया। इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि मामले में जांच अंतिम चरण में है। इसके अलावा वाहन को आगे पुलिस हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। लिहाजा जब्त वाहन के शर्तों के साथ मुक्त करने का पुलिस को आदेश दिया जाता है। संवाद
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कठुआ। विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट ने चोरी और जबरन वसूली के एक मामले में संलिप्त जब्त वाहन को सशर्त मुक्त करने का निर्देश दिया है। आदेश के अनुसार प्रभारी पुलिस स्टेशन लखनपुर को निर्देश दिया कि वह वाहन का मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र सहित फिटनेस प्रमाण पत्र अपने पास रखकर वाहन को छोड़ दिया जाए।
इसके अलावा वाहन के मालिक ने निर्देश दिया कि मामले के निपटान तक वह वाहन को किसी भी तरीके से नहीं बेचेगा और न ही वाहन के रंग, आकार व उसकी संरचना में कोई परिवर्तन के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय और जांच अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। कोर्ट में दायर पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला 27 दिसंबर 2024 का गांव गंडयाल का है। जब एक वाहन पंजाब से गांव गंडयाल की ओर आ रहा था। जय माता क्रशर गंडयाल के पास पहुंचने पर वाहन (पुलिस द्वारा जब्त वाहन) में सवार आरोपियों ने शिकायतकर्ता के वाहन को रोका और उसके वाहन का शीशा तोड़कर 70 हजार की नकदी छीन ली। वहीं, दूसरे आरोपी ने शिकायतकर्ता का पर्स छीन कर उसमें रखे 13,500 रुपये की राशि सहित उसका चांदी का कड़ा छीन लिया गया। अन्य आरोपियों ने शिकायतकर्ता को गूगल पे से 10 हजार रुपये भुगतान करने को मजबूर किया। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस स्टेशन लखनपुर में की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के दौरान वाहन को जब्त कर लिया। वाहन के मालिक अभिषेक शर्मा निवासी कंडवाल तहसील नूरपुर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ने 3 मार्च 2025 को वाहन को पुलिस कब्जे से मुक्त करवाने के लिए कोर्ट के समक्ष आवेदन दिया। इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि मामले में जांच अंतिम चरण में है। इसके अलावा वाहन को आगे पुलिस हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। लिहाजा जब्त वाहन के शर्तों के साथ मुक्त करने का पुलिस को आदेश दिया जाता है। संवाद
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