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Kathua News: लापरवाही से स्कूटी चलाने का दोष साबित नहीं, आरोपी बरी रैश ड्राइविंग मामले में आरोपी को अदालत ने किया बरी
Thu, 16 Jan 2025 03:04 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Thu, 16 Jan 2025 03:04 AM IST
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नौ साल पुराने मामले में स्कूटी और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक की हुई थी मौत
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने नौ साल पुराने मामले में आरोपी को बरी करने का आदेश दिया है। मामले में मोटरसाइकिल और स्कूटी की टक्कर में एक की मौत हो गई थी। कोर्ट के अनुुसार अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ दोष साबित नहीं कर पाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पेश गवाहों में से किसी ने भी नहीं कहा कि आरोपी स्कूटी लापरवाही और तेज गति से चला रहा था। लिहाजा उसे आरोपमुक्त करने का आदेश दिया। पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट के अनुसार आरोपी अभिनाश शर्मा निवासी वार्ड नंबर 4 लखनपुर के खिलाफ लखनपुर थाने मेें एक मामला दर्ज किया गया। इसके मुताबिक आठ जनवरी 2015 को अभिनाश स्कूटी से लापरवाही और तेज गति से लखनपुर से कठुआ की ओर जा रहा था। स्कूटी जैसे ही वाइन शॉप लखनपुर के पास पहुंची, कठुआ की ओर से लखनपुर आ रहे मोटरसाइकिल के साथ टक्कर हो गई। इसमें आरोपी और मोटरसाइकिल सवार दोनों घायल हो गए। मोटरसाइकिल को अभिषेक सिंह चला रहा था, जबकि निशीतोष नामक व्यक्ति उसके पीछे बैठा था। घायल निशीतोष की कठुआ अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मामले में आरोपी के खिलाफ 15 अप्रैल 2015 को अदालत में चालान पेश किया गया। इसमें आईपीसी की धारा 279, 337, 304-ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए सुनवाई की गई।
नौ सालों तक चले इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाहों में से तीन को कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान सभी गवाहों ने आरोपी की तो पहचान की, लेकिन कोई भी गवाह यह साबित नहीं कर पाया कि दुर्घटना के वक्त आरोपी स्कूटी लापरवाही और तेज गति से चला रहा था। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई 24 दिसंबर 2024 को की। इसमें आदेश सुनाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ दोष साबित नहीं कर पाया है।
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कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने नौ साल पुराने मामले में आरोपी को बरी करने का आदेश दिया है। मामले में मोटरसाइकिल और स्कूटी की टक्कर में एक की मौत हो गई थी। कोर्ट के अनुुसार अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ दोष साबित नहीं कर पाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पेश गवाहों में से किसी ने भी नहीं कहा कि आरोपी स्कूटी लापरवाही और तेज गति से चला रहा था। लिहाजा उसे आरोपमुक्त करने का आदेश दिया। पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट के अनुसार आरोपी अभिनाश शर्मा निवासी वार्ड नंबर 4 लखनपुर के खिलाफ लखनपुर थाने मेें एक मामला दर्ज किया गया। इसके मुताबिक आठ जनवरी 2015 को अभिनाश स्कूटी से लापरवाही और तेज गति से लखनपुर से कठुआ की ओर जा रहा था। स्कूटी जैसे ही वाइन शॉप लखनपुर के पास पहुंची, कठुआ की ओर से लखनपुर आ रहे मोटरसाइकिल के साथ टक्कर हो गई। इसमें आरोपी और मोटरसाइकिल सवार दोनों घायल हो गए। मोटरसाइकिल को अभिषेक सिंह चला रहा था, जबकि निशीतोष नामक व्यक्ति उसके पीछे बैठा था। घायल निशीतोष की कठुआ अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मामले में आरोपी के खिलाफ 15 अप्रैल 2015 को अदालत में चालान पेश किया गया। इसमें आईपीसी की धारा 279, 337, 304-ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए सुनवाई की गई।
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नौ सालों तक चले इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाहों में से तीन को कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान सभी गवाहों ने आरोपी की तो पहचान की, लेकिन कोई भी गवाह यह साबित नहीं कर पाया कि दुर्घटना के वक्त आरोपी स्कूटी लापरवाही और तेज गति से चला रहा था। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई 24 दिसंबर 2024 को की। इसमें आदेश सुनाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ दोष साबित नहीं कर पाया है।
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