{"_id":"67c2056398bd5649fd0d7654","slug":"drug-smuggler-send-to-jail-kathua-news-c-201-1-knt1006-117863-2025-03-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kathua News: नशा तस्करी में लिप्त आरोपी को उधमपुर जेल भेजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kathua News: नशा तस्करी में लिप्त आरोपी को उधमपुर जेल भेजा
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। लंबे समय से नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहने वाले एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने उसे जिला जेल उधमपुर भेज दिया है। आरोपी की पहचान प्रदीप दुबे पुत्र सुभाष चंद्र निवासी कनियारी जंगलोट कठुआ बताई गई है।
जिला पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी आदतन नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहा है। लखनपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद आरोपी के खिलाफ कठुआ थाना में एफआईआर संख्या 408/2022 यू/एस 8/21/22/29 एनडीपीएस अधिनियम और पीएस लखनपुर में एफआईआर संख्या 29/2024 यू/एस 8/21/22/एनडीपीएस अधिनियम दर्ज है।
जिले में मादक पदार्थों की तस्करी में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आरोपी के खिलाफ डोजियर तैयार किया गया था और पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम-1988 (पीएसए) के तहत उसकी हिरासत के लिए डिवीजनल कमिश्नर, जम्मू को भेजा गया था। जिस पर डिवीजनल कमिश्नर, जम्मू द्वारा उसके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम-1988 के तहत हिरासत वारंट जारी किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
कठुआ। लंबे समय से नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहने वाले एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने उसे जिला जेल उधमपुर भेज दिया है। आरोपी की पहचान प्रदीप दुबे पुत्र सुभाष चंद्र निवासी कनियारी जंगलोट कठुआ बताई गई है।
जिला पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी आदतन नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहा है। लखनपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद आरोपी के खिलाफ कठुआ थाना में एफआईआर संख्या 408/2022 यू/एस 8/21/22/29 एनडीपीएस अधिनियम और पीएस लखनपुर में एफआईआर संख्या 29/2024 यू/एस 8/21/22/एनडीपीएस अधिनियम दर्ज है।
विज्ञापन
जिले में मादक पदार्थों की तस्करी में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आरोपी के खिलाफ डोजियर तैयार किया गया था और पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम-1988 (पीएसए) के तहत उसकी हिरासत के लिए डिवीजनल कमिश्नर, जम्मू को भेजा गया था। जिस पर डिवीजनल कमिश्नर, जम्मू द्वारा उसके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम-1988 के तहत हिरासत वारंट जारी किया गया था।
विज्ञापन