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Kathua News: पशु तस्करी मामले में आरोपी के गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने सुनवाई पर लगाई रोक

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Court to Ban the Hearing in Cattle Smuggling Case
-आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कार्यवाही को शुरू करने का दिया आदेश, वर्ष 2023 से कोर्ट में लंबित है मामला
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-अदालत से ... का लोगो लगाएं

संवाद न्यूज एजेंसी

कठुआ। विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट ने पशु तस्करी के एक मामले में आरोपी के लगातार गैरहाजिर रहने के चलते सुनवाई पर रोक लगा दी है और चालान को रिकार्ड में भेजने का आदेश दिया है। यह मामला वर्ष 2023 से ही न्यायालय के समक्ष लंबित पड़ा हुआ है।
मामले में आरोपी सादिक हुसैन निवासी रख सरकार हीरानगर पर मवेशी तस्करी का आरोप है। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 279/427/188 और पीसीए अधिनियम की धारा 11 के तहत थाना कठुआ में केस दर्ज किया गया था। चालान के मुताबिक 9 सितंबर 2023 को आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया था। तब से आरोपी एक बार भी सुनवाई पर हाजिर नहीं हुआ।
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हालांकि आरोपी के खिलाफ कई बार गैर-जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। लेकिन आरोपी ने किसी भी वारंट का अभी तक न तो निष्पादन किया और न ही न्यायालय में पेश हुआ। अदालत आरोपी के खिलाफ पहले से ही सीआरपीसी की धारा 512 के तहत कार्यवाही आरंभ कर चुकी है जिसमें अभियोजन पक्ष को आरोपी की अनुपस्थिति में साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।
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लेकिन अभियोजन पक्ष ने आरोपी की अनुपस्थिति में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए मना कर दिया गया। जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद ही मामले की सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया।
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