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Kathua News: ब्रेड, नमक व लड्डू के नमूने फेल होने पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना
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ब्रेड, नमक और लड्डू के सैंपल फेल, दो लाख 37 हजार वसूला जुर्माना
अदालत से का लोगो लगाएं
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। खाद्य पदार्थों के फेल हुए नमूनों के मामले में कार्रवाई करते हुए एडीसी कठुआ की अदालत ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत 2,37,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना ब्रेड, नमक, लड्डू के फेल हुए नमूनों को लेकर लगाया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कठुआ के हटली मोड़ में तैयार होने वाली ब्रेड का लगभग चार माह पहले बाजार से सैंपल लिया गया था जो फेल हो गया। शहर समेत ग्रामीण इलाकों में इस कंपनी की ब्रेड की लगातार काउंटर पर ब्रिकी हो रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्पादक को एक लाख रुपये जुर्माना किया गया है। उधर, चार साल पुराने मामले में राजस्थान की एक कंपनी से आंगनबाड़ी केंद्र पर आया नमक का सैंपल भी फेल पाया गया है। इसके लिए उत्पादक को एक लाख रुपये का जुर्माना किया गया है।
2017 में कठुआ के हटली मोड़ इलाके से लिए गए मिठाई के दो नमूने भी फेल पाए गए। इनमें भी उत्पादकों को दस-दस हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। प्रशासन की ओर से वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को कानूनी कार्रवाई से बचने और उपभोक्ता विश्वास की रक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने और उचित मानकों को बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।
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अदालत से का लोगो लगाएं
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। खाद्य पदार्थों के फेल हुए नमूनों के मामले में कार्रवाई करते हुए एडीसी कठुआ की अदालत ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत 2,37,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना ब्रेड, नमक, लड्डू के फेल हुए नमूनों को लेकर लगाया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कठुआ के हटली मोड़ में तैयार होने वाली ब्रेड का लगभग चार माह पहले बाजार से सैंपल लिया गया था जो फेल हो गया। शहर समेत ग्रामीण इलाकों में इस कंपनी की ब्रेड की लगातार काउंटर पर ब्रिकी हो रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्पादक को एक लाख रुपये जुर्माना किया गया है। उधर, चार साल पुराने मामले में राजस्थान की एक कंपनी से आंगनबाड़ी केंद्र पर आया नमक का सैंपल भी फेल पाया गया है। इसके लिए उत्पादक को एक लाख रुपये का जुर्माना किया गया है।
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2017 में कठुआ के हटली मोड़ इलाके से लिए गए मिठाई के दो नमूने भी फेल पाए गए। इनमें भी उत्पादकों को दस-दस हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। प्रशासन की ओर से वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को कानूनी कार्रवाई से बचने और उपभोक्ता विश्वास की रक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने और उचित मानकों को बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।
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