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Kathua News: आबकारी अधिनियम के आरोपी को कोर्ट ने किया बरी
Fri, 13 Jun 2025 01:38 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Fri, 13 Jun 2025 01:38 AM IST
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कठुआ। विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट अमनदीप कौर ने आबकारी अधिनियम के आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया है।
कठुआ पुलिस ने चक द्राब खान निवासी आरोपी राकेश कुमार को वर्ष 2021 में अवैध शराब की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ छह अक्तूबर 2021 को कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया था। इसके बाद कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि मामले में अभियोजन पक्ष ने केवल एक गवाह प्रस्तुत किया है। मामले की जांच एएसआई शशि पॉल ने की थी, जबकि वह आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं थे। लिहाजा आरोपी के दोषी होने की कोई संभावना नहीं है।
आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि स्थापित कानून की धारा 30(4) के अनुसार एसआई के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी मामले में जांच नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कोर्ट से आरोपी को बरी करने की अपील की गई। इसे कोर्ट ने मान लिया और आरोपी को बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाया। इसलिए आरोपी के जमानती और व्यक्तिगत बाॅन्ड को खारिज कर दिया गया।
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कठुआ पुलिस ने चक द्राब खान निवासी आरोपी राकेश कुमार को वर्ष 2021 में अवैध शराब की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ छह अक्तूबर 2021 को कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया था। इसके बाद कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि मामले में अभियोजन पक्ष ने केवल एक गवाह प्रस्तुत किया है। मामले की जांच एएसआई शशि पॉल ने की थी, जबकि वह आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं थे। लिहाजा आरोपी के दोषी होने की कोई संभावना नहीं है।
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आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि स्थापित कानून की धारा 30(4) के अनुसार एसआई के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी मामले में जांच नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कोर्ट से आरोपी को बरी करने की अपील की गई। इसे कोर्ट ने मान लिया और आरोपी को बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाया। इसलिए आरोपी के जमानती और व्यक्तिगत बाॅन्ड को खारिज कर दिया गया।
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