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Kathua News: रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार कांस्टेबल रोशन दीन को अदालत ने दी जमानत

Sun, 29 Jun 2025 12:39 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ Updated Sun, 29 Jun 2025 12:39 AM IST
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Court granted bail to constable Roshan Din who was arrested in bribery case
- 15 हजार की रिश्वत लेने के आरोप में 20 जून को एसीबी ने किया था गिरफ्तार
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कठुआ। भ्रष्टाचार विरोधी विशेष न्यायालय ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए आरोपी पुलिस कांस्टेबल रोशन दीन को जमानत दे दी है। आदेश के अनुसार आरोपी को जमानत के लिए एक-एक लाख की राशि का जमानती और व्यक्तिगत बांड कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
कोर्ट ने आरोपी को आदेश दिया है कि वह मामले में चल रही जांच में सहयोग करेगा और किसी भी तरीके से अभियोजन पक्ष को गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। अगर वह ऐसा करता है तो अभियोजन पक्ष उसकी जमानत रद्द की अपील कोर्ट से कर सकता है।
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बता दें कि आरोपी पुलिस कांस्टेबल रोशन दीन को एसीबी जम्मू टीम ने एफआईआर से नाम हटाने के मामले में रिश्वत लेने के मामले में बीते 20 जून को गिरफ्तार किया था। एसीबी जम्मू को शिकायतकर्ता से शिकायत मिली थी कि राजबाग पुलिस थाने में तैनात आरोपी कांस्टेबल रोशनदीन ने उसे एफआईआर से नाम हटाने के लिए 15 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की। इसके बाद एसीबी टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन आरोपी पल्ली मोड़ स्थित रिश्वत का पैसा झाड़ियों में फेंककर मौके से फरार हो गया था। इसके बाद एसीबी की टीम ने बीते 20 जून को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। बीते 20 जून से आरोपी एसीबी की हिरासत में है। बीते 25 जून को आरोपी के वकील ने कोर्ट में उसकी नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को लिखित आपत्ति दर्ज करने का निर्देश दिया। शनिवार को जमानत पर सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि उसका मुवक्किल निर्दोष है और पुलिस ने उसे झूठे मामले में फंसाया है। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी एक गैर जमानती अपराध में शामिल है और मामले में अभी जांच जारी है। लिहाजा आरोपी की जमानत अर्जी को रद्द करने की अपील की गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को सशर्त जमानत देने का आदेश दिया है।
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