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Kathua News: खैर की चोरी हुई लकड़ी मालिक को सौंपने के कोर्ट ने दिए आदेश
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....अदालत से .. का लोगो लगाएं
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खैर की चोरी के मामले में बरामद लकड़ी को उसके मालिक को सौंपने के पुलिस को आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि लकड़ी की लट्ठों की एक सूची बनाकर और उसके फोटो तैयार करने के बाद ही उसके मालिक को सौंप दी जाए।
इसके अलावा अदालत ने लकड़ी के मालिक को भी निर्देश दिया कि वह इस लकड़ी का मुकदमे की सुनवाई तक निपटारा नहीं कर सकता है। इसके लिए आवेदक को कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दाखिल करना होगा। कोर्ट में दायर रिपोर्ट के मुताबिक तरसेम लाल पुत्र गर राम निवासी गांव उत्तरी बरवाल की जमीन पर लगे खैर के पेड़ चोर काट कर ले गए थे। आवेदक की शिकायत पर थाना कठुआ में पुलिस ने बीएनएस की धारा 329(3), 303(2), 49 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस की ओर से चोरी की गई खैर की लकड़ी बरामद कर ली गई। पुलिस ने उसे अपने कब्जे में रख लिया।
याचिकाकर्ता के वकील ने जब्त लकड़ी छोड़ने के लिए कोर्ट में गत 31 जनवरी को अर्जी दायर की गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने जब्त लकड़ी मालिक के पक्ष में छोड़ने पर आपत्ति जाहिर की। कहा कि वह इस लकड़ी का निपटारा कर सकता है। लिहाजा आवेदन को खारिज कर दिया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बादे जब्त खैर की लकड़ी को मालिक को सौंपने के आदेश जारी कर दिए।
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संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खैर की चोरी के मामले में बरामद लकड़ी को उसके मालिक को सौंपने के पुलिस को आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि लकड़ी की लट्ठों की एक सूची बनाकर और उसके फोटो तैयार करने के बाद ही उसके मालिक को सौंप दी जाए।
इसके अलावा अदालत ने लकड़ी के मालिक को भी निर्देश दिया कि वह इस लकड़ी का मुकदमे की सुनवाई तक निपटारा नहीं कर सकता है। इसके लिए आवेदक को कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दाखिल करना होगा। कोर्ट में दायर रिपोर्ट के मुताबिक तरसेम लाल पुत्र गर राम निवासी गांव उत्तरी बरवाल की जमीन पर लगे खैर के पेड़ चोर काट कर ले गए थे। आवेदक की शिकायत पर थाना कठुआ में पुलिस ने बीएनएस की धारा 329(3), 303(2), 49 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस की ओर से चोरी की गई खैर की लकड़ी बरामद कर ली गई। पुलिस ने उसे अपने कब्जे में रख लिया।
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याचिकाकर्ता के वकील ने जब्त लकड़ी छोड़ने के लिए कोर्ट में गत 31 जनवरी को अर्जी दायर की गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने जब्त लकड़ी मालिक के पक्ष में छोड़ने पर आपत्ति जाहिर की। कहा कि वह इस लकड़ी का निपटारा कर सकता है। लिहाजा आवेदन को खारिज कर दिया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बादे जब्त खैर की लकड़ी को मालिक को सौंपने के आदेश जारी कर दिए।
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