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Kathua News: कार का गलत मॉडल देने पर राशि वापस करने को लेकर दायर याचिका खारिज
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संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। कार का गलत मॉडल मिलने पर आठ लाख की भुगतान राशि को लेकर दायर याचिका को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने खारिज कर दिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 39(1) के तहत राहत का दावा साबित करने में विफल रहा है। लिहाजा इस याचिका को खारिज किया जाता है।
शिकायतकर्ता बलबीर सिंह पुत्र दलीप सिंह निवासी लच्छीपुर, कठुआ ने जम्मू मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड शाखा हटली मोड़ और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली की ओर से मारुति ब्रेजा कार का गलत मॉडल दिए जाने के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर की थी। इसमें शिकायतकर्ता ने मांग की थी कि भुगतान की गई आठ लाख की राशि ब्याज सहित वापस की जाए अथवा कार का सही मॉडल उपलब्ध करवाया जाए। शिकायतकर्ता के अनुसार उसने मारुति ब्रेजा स्मार्ट हाइब्रिड गाड़ी बुक की थी, जो कंपनी के अनुसार प्रति लीटर औसत 20 किलोमीटर चलती है। लेकिन कंपनी की ओर से उसे उपलब्ध कराई गई गाड़ी सिर्फ प्रति लीटर 17 किलोमीटर ही चलती है।
शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत 8 अगस्त 2023 को ई-मेल के माध्यम से संबंधित कंपनी को की, लेकिन कंपनी की तरफ से उसकी समस्या का समाधान करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा इस मामले में शिकायतकर्ता ने 13 अक्तूबर 2023 को उक्त राशि को लेने के लिए जिला उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर की।
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कठुआ। कार का गलत मॉडल मिलने पर आठ लाख की भुगतान राशि को लेकर दायर याचिका को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने खारिज कर दिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 39(1) के तहत राहत का दावा साबित करने में विफल रहा है। लिहाजा इस याचिका को खारिज किया जाता है।
शिकायतकर्ता बलबीर सिंह पुत्र दलीप सिंह निवासी लच्छीपुर, कठुआ ने जम्मू मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड शाखा हटली मोड़ और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली की ओर से मारुति ब्रेजा कार का गलत मॉडल दिए जाने के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर की थी। इसमें शिकायतकर्ता ने मांग की थी कि भुगतान की गई आठ लाख की राशि ब्याज सहित वापस की जाए अथवा कार का सही मॉडल उपलब्ध करवाया जाए। शिकायतकर्ता के अनुसार उसने मारुति ब्रेजा स्मार्ट हाइब्रिड गाड़ी बुक की थी, जो कंपनी के अनुसार प्रति लीटर औसत 20 किलोमीटर चलती है। लेकिन कंपनी की ओर से उसे उपलब्ध कराई गई गाड़ी सिर्फ प्रति लीटर 17 किलोमीटर ही चलती है।
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शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत 8 अगस्त 2023 को ई-मेल के माध्यम से संबंधित कंपनी को की, लेकिन कंपनी की तरफ से उसकी समस्या का समाधान करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा इस मामले में शिकायतकर्ता ने 13 अक्तूबर 2023 को उक्त राशि को लेने के लिए जिला उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर की।
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