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Kathua News: दो लोगों को घायल करने के आरोपी को दी सशर्त जमानत

Mon, 12 May 2025 12:30 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ Updated Mon, 12 May 2025 12:30 AM IST
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Conditional bail granted to the accused of attacking two people with a sharp weapon and injuring them
अप्रैल 30 का मामला, पुलिस ने आरोपी को बीते 2 मई को किया था गिरफ्तार
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संवाद न्यूज एजेंसी

कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तेजधार हथियार से हमला कर दो लोगों को घायल करने के आरोपी को सशर्त जमानत दी है। आदेश के अनुसार आरोपी को जमानत के लिए 30 हजार की राशि का जमानती बांड कोर्ट के समक्ष और समान राशि का व्यक्तिगत बांड थाना प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
इसके अलावा कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आरोपी को मामले की जांच के लिए जांच अधिकारी के बुलाने पर उसके समक्ष उपस्थित रहना होगा और किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित नहीं करने के साथ-साथ प्रत्येक तिथि को ट्रायल कोर्ट में उपस्थित रहना होगा।
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कोर्ट में दायर रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी सुनील कुमार निवासी चक सज्जन कठुआ पर आरोप है कि उसने 30 अप्रैल को दो लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने औद्योगिक एस्टेट हटली चौकी में बीएनएस की धारा 126(2)/115(2)/351(2)/352बीएनएस और 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध के लिए मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। आरोपी को पुलिस ने गत 2 मई को गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी के वकील ने कोर्ट में जमानत अर्जी दायर कर कहा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। लिहाजा आरोपी को जमानत दी जाए। इसका अभियोजन पक्ष ने विरोध करते हुए तर्क दिया कि आवेदक जघन्य अपराध में शामिल है। वहीं, मामले में अन्य सह-आरोपी अभी भी फरार हैं और अपराध के हथियार की बरामदगी अभी नहीं हुई है। अगर इस समय आरोपी को जमानत दी जाती है तो इसकी पूरी संभावना है कि वह अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित कर सकता है। मामले में जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि एक घायल को अस्पताल से छुट्टी हो चुकी है, जबकि अन्य के पैर में चोट आई है। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। उन्होंने कहा कि सजा के उपाय के रूप में जमानत नहीं रोकी जा सकती। लिहाजा आरोपी को सशर्त जमानत का आदेश सुनाया गया।
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