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Kathua News: चार साल बाद जिला बार एसोसिएशन चुनाव की कवायद शुरू

Fri, 04 Jul 2025 01:39 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ Updated Fri, 04 Jul 2025 01:39 AM IST
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After four years, preparations for District Bar Association elections begin
तीन सदस्यीय कमेटी गठित, अधिवक्ता दिलावर सिंह को बनाया रिटर्निंग ऑफिसर
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संवाद न्यूज एजेंसी

कठुआ। जिला बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर सरगर्मियां एक बार फिर शुरू हो गई हैं। नई एसोसिएशन के चुनाव को लेकर बार एसोसिएशन के एक धड़े ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है। इसमें बार के वरिष्ठ अधिवक्ता दिलावर सिंह को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया है। वहीं, अधिवक्ता राकेश शर्मा और पवनदीप सिंह को कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है। आगामी सप्ताह में चुनाव करवाए जाने को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
वीरवार को जिला परिसर में अधिवक्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें बैठक में मौजूद वकीलों ने सर्वसहमति से निर्णय लिया कि एसोसिएशन के पांच पदाधिकारियों पद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव और कोषाध्यक्ष के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। बैठक में उपस्थित अधिवक्ता वाई सी कटोच ने बताया कि आगामी वीरवार तक बार एसोसिएशन के चुनाव करवाने के निर्णय लिया है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के नामांकन देने की तिथि शुक्रवार को शुरू हो जाएगी। इसमें किसी भी पद के लिए इच्छुक वकील मंगलवार तक अपना नामांकन भर सकते है। इसके बाद बुधवार को नाम वापिस लेने की तिथि तय की गई, जबकि चुनाव वीरवार को आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि इससे पहले बार एसोसिएशन के चुनाव 2 अप्रैल 2021 में करवाए गए थे। इसमें अधिवक्ता अजात शत्रु शर्मा को अध्यक्ष चुना गया है।
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मौजूदा बार को बिना भंग किए चुनाव करवाना असंवैधानिक : अजात शर्मा शत्रु


वर्तमान में बार एसोसिएशन अध्यक्ष अजात शर्मा शत्रु का कहना है कि पुरानी बार एसोसिएशन को भंग किए बिना चुनाव करवाना गैरलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। क्योंकि मामला स्टेट बार काउंसिल और सर्वोच्च बार काउंसिल में विचाराधीन है। बताया कि वर्ष 2021 में बार एसोसिएशन कठुआ के चुनाव के बाद वकीलों का एक समूह, कोरोना काल में एसोसिएशन की ओर धन का दुरुपयोग किए जाने की शिकायत लेकर सर्वोच्च बार काउंसिल में चला गए था। इसके चलते जिला बार एसोसिएशन के लगभग 60 वकीलों के खिलाफ मामला विचाराधीन है। जब तक मामला विचाराधीन है तो चुनाव करना गैरकानूनी और असंवैधानिक होगा। लिहाजा इस मामले को स्टेट बार कौंसिल में भी उठाया जाएगा।
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