{"_id":"28-42215","slug":"Kathua-42215-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"हत्या के जुर्म में दो को उम्रकैद की सजा ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हत्या के जुर्म में दो को उम्रकैद की सजा
Kathua
Updated Fri, 27 Dec 2013 05:46 AM IST
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जम्मू। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कठुआ एके कौल ने हत्या आरोपी संजीव कुमार और राज कुमार निवासी बगयाल जिला कठुआ को उम्रकैद और दस-दस हजार रुपये का जुर्माना किया।
पुलिस केस के अनुसार 26 सितंबर, 2008 को हरबंस सिंह और संजीव कुमार के पिता बाल कृष्ण के साथ जमीन विवाद पर झगड़ा हो गया। इससे गुस्साए आरोपियाें ने शाम साढ़े चार बजे के करीब हरबंस का रास्ता रोक दिया।
उस पर दराट से वार कर दिए। दराट संजीव कुमार के पास था और राज कुमार ने मृतक को पकड़ा हुआ था। गले पर कई वार करने के दौरान आसपास क्षेत्र के लोग भी जमा हो गए। आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। मृतक जम्मू मेडिकल कालेज अस्पताल में रेफर किया गया। अस्पताल में वह 26 सितंबर 2008 से लेकर 7 अक्तूबर, 2008 तक भर्ती रहा। सात अक्तूबर, 2010 को उसे चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया। जहां अगले दिन ही उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अगर जुर्माना की दस हजार रुपये की रकम को जमा नहीं कराया गया तो आरोपियोें को एक एक महीने और कैद में रहना होगा। जेएनएफ
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पुलिस केस के अनुसार 26 सितंबर, 2008 को हरबंस सिंह और संजीव कुमार के पिता बाल कृष्ण के साथ जमीन विवाद पर झगड़ा हो गया। इससे गुस्साए आरोपियाें ने शाम साढ़े चार बजे के करीब हरबंस का रास्ता रोक दिया।
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उस पर दराट से वार कर दिए। दराट संजीव कुमार के पास था और राज कुमार ने मृतक को पकड़ा हुआ था। गले पर कई वार करने के दौरान आसपास क्षेत्र के लोग भी जमा हो गए। आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। मृतक जम्मू मेडिकल कालेज अस्पताल में रेफर किया गया। अस्पताल में वह 26 सितंबर 2008 से लेकर 7 अक्तूबर, 2008 तक भर्ती रहा। सात अक्तूबर, 2010 को उसे चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया। जहां अगले दिन ही उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अगर जुर्माना की दस हजार रुपये की रकम को जमा नहीं कराया गया तो आरोपियोें को एक एक महीने और कैद में रहना होगा। जेएनएफ
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