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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Corona: Restrictions for 64 hours in Jammu and Kashmir from 2 pm on Friday the state government decided

Corona update Jammu Kashmir: जम्मू में आज रात नौ बजे तक खुली रहेंगीं दुकानें, शनिवार से सोमवार सुबह छह बजे तक कड़ी पाबंदियां

Fri, 21 Jan 2022 01:24 AM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला ब्यूरो, जम्मू
अमर उजाला ब्यूरो, जम्मू Published by: अनुराग सक्सेना Updated Fri, 21 Jan 2022 01:24 AM IST
सार

मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी कमेटी और कोविड टास्क फोर्स की बैठक में कोरोना संक्रमण के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए 64 घंटे की पाबंदियों पर फैसला लिया गया।

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Corona: Restrictions for 64 hours in Jammu and Kashmir from 2 pm on Friday the state government decided
जम्मू में कोरोना जांच करना के लिए लगी कतार। - फोटो : निखिल मेहता

विस्तार

जम्मू-कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों तथा ओमिक्रॉन वैरिएंट की मौजूदगी को देखते हुए प्रशासन ने शुक्रवार रात नौ बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक कड़ी पाबंदियां लागू की हैं। शुक्रवार 21 जनवरी को जम्मू में बाजार रात नौ बजे खुलें रहेंगे। पाबंदियों के दौरान 24 जनवरी सुबह छह बजे तक गैर जरूरी आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

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इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियां बंद रहेंगी। वाहनों की आवाजाही पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं रहेगी। होम डिलीवरी भी जारी रहेगी। गर्भवती सरकारी महिला कर्मचारियों को घर से काम करने की छूट दी गई है।
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ज्ञात हो कि इससे पहले 14 जनवरी को सरकार ने प्रदेश में गैर-जरूरी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लगाया था। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता की अपील पर जम्मू जिले में रात नौ बजे तक प्रतिष्ठान खोलने पर प्रशासन की सहमति बनी है। गुप्ता ने बताया कि शनिवार और रविवार को प्रतिष्ठान बंद रहेंगे

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Corona: Restrictions for 64 hours in Jammu and Kashmir from 2 pm on Friday the state government decided
जम्मू में सोमवार को बाजारों में उमड़ी भीड़। - फोटो : निखिल मेहता

जरूरी दुकानें खुली रहेंगीं

पाबंदियों के दौरान केवल राशन, सब्जी, दूध-दही, फल व दवा समेत अन्य जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी। पेट्रोल पंप व एलपीजी की दुकानें भी खुलीं रहेंगी। इसके अलावा अन्य सभी प्रकार के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। होम डिलीवरी भी जारी रहेगी। सरकार ने सभी जिलों के डीसी तथा एसएसपी को पाबंदियों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने की हिदायत दी है। साथ ही इसका उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई करने को कहा है।

मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी कमेटी और कोविड टास्क फोर्स की बैठक में कोरोना संक्रमण के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए 64 घंटे की पाबंदियों पर फैसला लिया गया। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल डुल्लू, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विवेक भरद्वाज, सड़क एवं भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव शैलेंद्र कुमार व अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे।

शादियों पर असर नहीं, सीमित संख्या में होगी उपस्थिति

नवीनतम आदेश का शादियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शादियां निर्धारित तिथि पर ही होंगी, लेकिन इंडोर और आउटडोर में 25 लोगों के एकत्र होने की अनुमति रहेगी। वहीं बैंक्वेट हाल में टीकाकरण करवा चुके 25 लोगों या हाल की कुल क्षमता के 25 फीसदी लोगों को ही एकत्रित होने की अनुमति होगी। सभी शिक्षण संस्थानों जिसमें स्कूल, कालेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, कोचिंग केंद्रों में केवल ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाई होगी।

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