{"_id":"5a21b4bc4f1c1bd9798c0329","slug":"91512158396-jammu-and-kashmir-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"शहर के पांच अस्पतालों में दवा की दुकानों से बिक्री पर रोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शहर के पांच अस्पतालों में दवा की दुकानों से बिक्री पर रोक
Updated Sat, 02 Dec 2017 01:29 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जम्मू। स्वास्थ्य विभाग ने दवाओं पर बाजार के मुकाबले अधिक राशि वसूलने की शिकायतों पर शुक्रवार को शहर के प्रमुख पांच अस्पतालों में चल रही संयोग इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड की पांच दवा की दुकानों में अगले आदेश तक बिक्री पर रोक लगा दी है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर ड्रग एंड फूड कंट्रोल आर्गनाइजेशन की टीमों ने यह कार्रवाई की।
शहर के प्रमुख जीएमसी, एसएमजीएस, सीडी, सुपर स्पेशलिटी और गांधीनगर अस्पताल में संबंधित कंपनी की पांच दुकानों पर तत्काल प्रभाव से बिक्री पर रोक लगाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री बाली भगत ने बताया कि उनके पास कई शिकायतें आई थीं, जिसमें उक्त दुकानों पर बाजार के मुकाबले दवाओं पर मरीजों से ज्यादा राशि ली जा रही थी। जबकि जम्मू-कश्मीर मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन से हुए समझौते में संबंधित कंपनी की ओर से मरीजों को सभी दवाओं पर 10 से 50 फीसदी की छूट देने की बात है। सभी दुकान प्रशासनों को नोटिस जारी करके उन्हें बाजार के दाम एक तरफ और खुद के छूट के कीमतों को दूसरी ओर प्रदर्शित करने को कहा गया है, ताकि मरीजों और तीमारदारों में कोई भ्रम की स्थिति न रहे। रियासत के किसी भी अस्पताल के भीतर अगर मरीजों से दवाओं पर ज्यादा राशि वसूली जा रही है तो इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग को करें। इसके लिए सभी चिकित्सा अधीक्षकों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पीड़ित अपनी शिकायत फेसबुक, ट्विटर और संबंधित सोशल साइटों पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डाक्टर मरीज से किसी तरह से दुर्व्यवहार या अपनी निजी क्लीनिक में आने को मजबूर कर रहा है तो इसकी भी शिकायत विभागीय अधिकारियों से करें। पीड़ितों की शिकायतों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
शहर के प्रमुख जीएमसी, एसएमजीएस, सीडी, सुपर स्पेशलिटी और गांधीनगर अस्पताल में संबंधित कंपनी की पांच दुकानों पर तत्काल प्रभाव से बिक्री पर रोक लगाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री बाली भगत ने बताया कि उनके पास कई शिकायतें आई थीं, जिसमें उक्त दुकानों पर बाजार के मुकाबले दवाओं पर मरीजों से ज्यादा राशि ली जा रही थी। जबकि जम्मू-कश्मीर मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन से हुए समझौते में संबंधित कंपनी की ओर से मरीजों को सभी दवाओं पर 10 से 50 फीसदी की छूट देने की बात है। सभी दुकान प्रशासनों को नोटिस जारी करके उन्हें बाजार के दाम एक तरफ और खुद के छूट के कीमतों को दूसरी ओर प्रदर्शित करने को कहा गया है, ताकि मरीजों और तीमारदारों में कोई भ्रम की स्थिति न रहे। रियासत के किसी भी अस्पताल के भीतर अगर मरीजों से दवाओं पर ज्यादा राशि वसूली जा रही है तो इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग को करें। इसके लिए सभी चिकित्सा अधीक्षकों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पीड़ित अपनी शिकायत फेसबुक, ट्विटर और संबंधित सोशल साइटों पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डाक्टर मरीज से किसी तरह से दुर्व्यवहार या अपनी निजी क्लीनिक में आने को मजबूर कर रहा है तो इसकी भी शिकायत विभागीय अधिकारियों से करें। पीड़ितों की शिकायतों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन