फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   The single judge bench of Rajasthan High Court termed a live in relationship between a man a married woman illicit

राजस्थान: हाईकोर्ट ने शादीशुदा महिला और पुरुष के बीच लिव-इन रिलेशन को बताया अवैध, खारिज की पुलिस सुरक्षा की मांग

Wed, 18 Aug 2021 07:38 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: संजीव कुमार झा Updated Wed, 18 Aug 2021 07:38 AM IST
सार

राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अपने आदेश में पुलिस सुरक्षा के लिए याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को भी खारिज कर दिया है।

विज्ञापन
The single judge bench of Rajasthan High Court termed a live in relationship between a man a married woman illicit
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : pixabay

विस्तार

राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में पुरुष और शादीशुदा महिला के बीच लिव इन रिलेशनशिप को अवैध बताया है। राजस्थान हाई कोर्ट की एकल पीठ ने अपने आदेश में पुलिस सुरक्षा के लिए याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को भी खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनकी जिंदगी को खतरा है और उन्हें मारने की धमकियां दी जा रही हैं। यह याचिका राजस्थान के झुंझुनू जिले की 30 साल की विवाहित महिला और 27 साल के अविवाहित शख्स ने संयुक्त रूप से दायर की थी।

विज्ञापन


सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि उनके दोनों मुवक्किल वयस्क हैं और सहमति से लिव-इन-रिलेशनशिप में हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि महिला विवाहित है लेकिन पति की शारीरिक प्रताड़ना और क्रूरता की वजह से वह अलग रहने को मजबूर है।
विज्ञापन


जज ने उन्हें सुरक्षा दिए जाने से इनकार करते हुए कहा कि यदि ऐसा किया जाएगा तो इससे अवैध रिश्ते को बढ़ावा देने वाला होगा। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से दिए गए ऐसे ही मामले में एक फैसले का भी जिक्र किया। 
विज्ञापन
विज्ञापन

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने  इलाहाबाद हाईकोर्ट  के एक फैसले का भी जिक्र किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक विवाहित महिला को दूसरे शख्स के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने को दौरान सुरक्षा मुहैया कराने से इनकार कर दिया था। अदालत का कहना था कि लिव-इन रिलेशनशिप के रिश्ते समाज के तानेबाने की कीमत पर नहीं रखे जा सकते। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed