फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   The High Court said there is no stay at the Trident Hotel

हाईकोर्ट ने कहा ट्राइडेंट होटल को लेकर नहीं है कोई स्टे

Thu, 30 Nov 2017 01:04 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Thu, 30 Nov 2017 01:04 PM IST
विज्ञापन
The High Court said there is no stay at the Trident Hotel
कोर्ट - फोटो : सांकेतिक चित्र

विज्ञापन

हाईकोर्ट ने जल महल के सामने मंदिर माफी की जमीन पर बनी पांच सितारा होटल ट्राइडेंट के मामले में स्थिति स्पष्ट कर दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि इस प्रकरण में किसी तरह की अदालत रोक नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से दायर प्रार्थना पत्र को निस्तारित कर दिया है।

न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश ईआईएच एसोसिएटेड होटल्स की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया की हाईकोर्ट में सुनवाई के बावजूद निचली अदालत से स्टे लेने का प्रयास किया गया। अदालत ने मामले की सुनवाई 14 दिसंबर को तय की है।

विज्ञापन


गौरतलब है कि मंदिर माफी की जमीन पर बनी होटल की लीज डीड को राजस्व मंत्री ने गत 2 अगस्त को रद्द कर दिया था। इस की पालना में कलेक्टर ने भी लीज आदेश वापस ले लिया था। शहर की निचली अदालत ने गत दिनों कलेक्टर के लीज  वापस लेने के आदेश पर रोक लगाने से इंकार किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed