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पटवारी पद पर नियुक्तियां देने पर लगी रोक हटी
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 20 Sep 2017 07:31 PM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती-2015 के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देने का रास्ता साफ कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने गत 14 जून को नियुक्तियां देने पर लगाई रोक को हटाते हुए इन्हें याचिका के निर्णयाधीन रखी हैं। न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश देवेन्द्र कुमार मेहता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर लगी रोक को हटाने की गुहार की गई। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि परीक्षा में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती गई है। इसके अलावा डिलीट किए प्रश्नों के उत्तर समान रूप से दूसरे प्रश्नों में बांटे गए हैं। ऐसे में चयनीत अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देने की अनुमति दी जाए। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने नियुक्तियों पर लगी रोक को हटाते हुए इसे याचिका के निर्णयाधीन रखा है।
याचिका में कहा गया कि पटवारियों के 3 हजार 979 पदों पर नवंबर 2015 में भर्ती निकाली। जिसकी मुख्य परीक्षा गत 24 दिसंबर को आयोजित की गई। बोर्ड ने चार प्रश्नों के उत्तरों को गलत मानकर उन्हें डिलीट कर दिया। याचिका में गुहार की गई कि विशेषज्ञ कमेटी बनाकर विवादित प्रश्नों की जांच की जाए।
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सुनवाई के दौरान राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर लगी रोक को हटाने की गुहार की गई। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि परीक्षा में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती गई है। इसके अलावा डिलीट किए प्रश्नों के उत्तर समान रूप से दूसरे प्रश्नों में बांटे गए हैं। ऐसे में चयनीत अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देने की अनुमति दी जाए। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने नियुक्तियों पर लगी रोक को हटाते हुए इसे याचिका के निर्णयाधीन रखा है।
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याचिका में कहा गया कि पटवारियों के 3 हजार 979 पदों पर नवंबर 2015 में भर्ती निकाली। जिसकी मुख्य परीक्षा गत 24 दिसंबर को आयोजित की गई। बोर्ड ने चार प्रश्नों के उत्तरों को गलत मानकर उन्हें डिलीट कर दिया। याचिका में गुहार की गई कि विशेषज्ञ कमेटी बनाकर विवादित प्रश्नों की जांच की जाए।
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