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एमबीबीएस में प्रवेश के नाम पर ठगी के आरोपियों को जमानत नहीं

Fri, 16 Jun 2017 07:59 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Fri, 16 Jun 2017 07:59 PM IST
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The accused of cheating in the name of admission in MBBS is not bailed
Demo Pic - फोटो : google
जयपुर में जाली नोट मामलों की विशेष अदालत ने एमबीबीएस में प्रवेश दिलाने के नाम पर दस लाख रुपए ठगने वाले अशोक गुप्ता और विक्रम सिन्हा की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है।
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जमानत अर्जियों में कहा गया कि प्रकरण के सह आरोपी उमाशंकर को गत दिनों हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा प्रकरण में उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। मामले के अनुसार गत 7 मई को एटीएस ने गिरोह का पर्दाफाश कर कई लोगों को गिरफ्तार किया था। मामला खुलने के बाद भरतपुर निवासी हेमराज जाट ने एटीएस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपियों ने उसके भतीजे को एमबीबीएस में प्रवेश दिलाने के बदले साठ लाख रुपए लेना तय किया। इसमें से वे दस लाख रुपए एडवांस भी ले चुके हैं। जिस पर कार्रवाई करते हुए एटीएस ने इस प्रकरण में भी आरोपियों को जेल से गिरफ्तार किया था।
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