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एक पूर्व केन्द्रीय मंत्री और पूर्व सांसद के लिए इन सरकारी बिल्डिंगों में नो एंट्री

Fri, 24 Mar 2017 04:45 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Fri, 24 Mar 2017 04:45 PM IST
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So why entry ban for former home minister of state here
जितेन्द्र सिंह
सरकारी सुविधाओं का मुफ्त लाभ लेने वाले एक पूर्व केन्द्रीय मंत्री और एक सांसद के खिलाफ शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। कोर्ट ने राजस्थान सरकार को आदेश दिए है कि राजस्थान हाउस सहित विभिन्न सरकारी गेस्ट हाउस व डाक बंगलों में पूर्व केन्द्रीय मंत्री और अलवर से सांसद रहे जितेन्द्र सिंह व जयपुर के पूर्व सांसद महेश जोशी की एंट्री बैन की जाए।
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कोर्ट ने यह आदेश प्रोफेसर के बी अग्रवाल की जनहित याचिका पर दिया गया है। गौरतलब है कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री सिंह पर राजस्थान हाउस का करीब 38 लाख रुपए बकाया है। जबकि जयपुर के पूर्व सांसद महेश जोशी पर करीब नौ लाख रुपए बाकी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि दोनों को कई बार मौका दिया गया है  लेकिन उन्होंने पैसे जमा नहीं कराए।
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हाई प्रोफाइल नेता है जितेन्द्र सिंह
अलवर के पूर्व राजघराने से सम्बंध रखने वाले जितेन्द्र सिंह की छवि हाईप्रोफाइल नेता की है। उन्हें राहुल गांधी का बेहद करीबी माना जाता है। सिंह यूपीए सरकार में खेल मंत्री के साथ गृह व रक्षा मंत्रालय का राज्य मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल चुके है। इससे पूर्व वे अलवर शहर से दो बाहर विधायक भी रहें है।
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इसके अतिरिक्त सिंह अलवर जिले के सरिस्का वन क्षेत्र में स्थित एक निजी रिसोर्ट को लेकर भी सुर्खियों में रहें है।
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