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शाहरुख खान को हाईकोर्ट से राहत

Wed, 19 Apr 2017 06:54 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Wed, 19 Apr 2017 06:54 PM IST
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shahrukh khan get relief in kota station stampede during the raees promotion
शाहरुख खान।

राजस्थान हाईकोर्ट से बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को कोटा भगदड़ मामले में बुधवार को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए कि शाहरुख खान के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाए।

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किंग खान की ओर से दायर याचिका पर जयपुर स्थित हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायधीश बनवारी लाल शर्मा की अदालत ने पुलिस को निर्देश दिए इस मामले में शाहरुख खान के खिलाफ सख्ती नहीं दिखाई जाए। अदालत ने शाहरुख खान के खिलाफ शिकायत करनेवाले विक्रम सिंह को नोटिस जारी किया है। अदालत ने पुलिस को पाबंद किया है कि ये नोटिस छह सप्ताह में तामिल कराया जाए। नोटिस तामील होने के बाद विक्रम सिंह हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेगा।
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शाहरुख खान की ओर से दर्ज याचिका में कहा गया था कि फिल्म 'रईस' के प्रमोशन के समय रेलवे को 1.89 लाख रुपए जमा कराए थे। साथ ही, रेलवे एक्ट के तहत किसी भी घटना की एफआईआर रेलवे ही दर्ज कर सकता है। आम आदमी इस एक्ट के तहत मामले दर्ज नहीं करा सकता है।
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गौरतलब है कि जनवरी माह में फिल्म 'रईस' के प्रमोशन के लिए शाहरुख खान मुम्बई से दिल्ली के लिए अगस्त क्रांति ट्रेन में सफर कर रहे थे। इस दौरान बड़ौदा व कोटा रेलवे स्टेशन पर शाहरुख खान को देखने के लिए भगदड़ मची थी।

भगदड़ में बड़ौदा के एक व्यक्ति की जान चली गई थी, जबकि कोटा में कुछ लोग घायल हो गए थे। वहीं, पुलिस का कहना था कि शाहरुख खान ने ट्रेन के बाहर आकर हाथ हिलाया था, इसलिए भगदड़ मची थी।


कोटा में मची भगदड़ के मामले में विक्रम सिंह ने शाहरुख खान के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था, जिसमें सरकारी सम्पत्ति को नुकसान का आरोप लगाया गया था।

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