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लूट के अभियुक्तों को सात साल की जेल

Fri, 18 Aug 2017 08:06 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Fri, 18 Aug 2017 08:06 PM IST
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Seven years of jail for robbery accused
प्रतीकात्मक तस्वीर
जयपुर शहर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश क्रम-14 ने गोली मारकर चालक को लूटने वाले अभियुक्त राकेश गुर्जर, मुकेश गुर्जर और तारांचद मीणा को सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्तों को हथियार मुहैया कराने वाले सन्नी खान उर्फ चांद मोहम्मद को तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्तों पर कुल 51 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 7 जून 2015 को रोहिताश ने एसएमएस अस्पताल में पर्चा बयान दिया था कि गत दोपहर चैनपुरा मंडी में पशु छोड़कर शाहपुरा जा रहा था। रास्ते में काकरेल मोड़ पर दो लड़कों ने उसकी जीप को रुकवाया। जीप रोकते ही एक युवक ने उसके पांव पर गोली मार दी और 32 हजार रुपए व मोबाइल लूटकर फरार हो गए। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आमेर थाना पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
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