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डॉक्टर को तीन साल की सजा, मरीज को छुट्टी देने के एवज में ली थी रिश्वत

Fri, 15 Sep 2017 07:38 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Fri, 15 Sep 2017 07:38 PM IST
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Sentenced to three years for SMS doctor
न्यायालय - फोटो : file photo
एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल के एक डॉक्टर को तीन साल की सजा सुनाई है। डॉक्टर को एसीबी ने आपसी झगडे में अस्पताल में भर्ती घायल को छुट्टी देने और आरोपी पक्ष के खिलाफ हत्या का प्रयास की धारा हटवाने की एवज में रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। 
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सजा के साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि सवाईमाधोपुर निवासी प्रभूलाल खटीक ने एसीबी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भतीजे कमलेश और पड़ोसी भवानी का  झगड़ा हुआ था। जिसके चलते भवानी पांच जनवरी 2000 को एसएमएस अस्पताल में भर्ती हुआ था।
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यहां तैनात अभियुक्त चिकित्सक रमाकांत सक्सैना ने भवानी को जल्दी छुट्टी देने और आरोपी पक्ष के खिलाफ धारा 307 हटवाने के बदले पांच हजार रुपए मांगे। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए बीस जनवरी 2000 को एसीबी ने चार हजार रुपए के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
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