{"_id":"598401b54f1c1bc6758b4a43","slug":"salman-should-appear-in-court-today","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"अवैध हथियार मामला: अदालत पहुंचे सलमान, कुछ देर बाद पेशी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अवैध हथियार मामला: अदालत पहुंचे सलमान, कुछ देर बाद पेशी
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Fri, 04 Aug 2017 01:00 PM IST
विज्ञापन
salman khan
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बॉलीवुड स्टार सलमान खान को अवैध हथियार मामले में जिला एवं सेशन न्यायालय में बीस हजार के जमानत मुचलके के साथ आज व्यक्तिगत रूप से पेश होना है।
जानकारी के अनुसार सलमान खान चार्टर प्लेन से जोधपुर पहुंचे और अब वे अदालत पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वे अदालत में पेश होंगे। सलमान खान के पहुंचने की खबर से एयरपोर्ट से लेकर अदालत तक उनके फैंस बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं। उनकी कार सीधे अदालत परिसर पहुंची ओर वे भीतर चले गए।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर ग्रामीण का पद फिलहाल रिक्त है, क्योंकि नए डीजे रविन्द्र कुमार जोशी ने अभी पदभार ग्रहण नहीं किया, जिसके चलते इस मामले की सुनवाई आज एडीजे जोधपुर ग्रामीण के कोर्ट में हो रही है।
सलमान की ओर से पिछली सुनवाई पर हाजिर माफी पेश कर दी गई थी। सलमान खान को सीजेएम कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद राज्य सरकार की ओर से जिला एवं सेशन न्यायालय में अपील पेश की गई थी। जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर ग्रामीण में 21 अप्रेल को अपील पर सुनवाई करते हुए सलमान खान के अधिवक्ता को बीस हजार रुपए के जमानत मुचलके पेश करने के आदेश दिए गए थे।
विज्ञापन
सलमान को गत 6 जुलाई को हाजिर होना था, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते एक बार उन्हें हाजिर माफी दी गई।
विज्ञापन
जानकारी के अनुसार सलमान खान चार्टर प्लेन से जोधपुर पहुंचे और अब वे अदालत पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वे अदालत में पेश होंगे। सलमान खान के पहुंचने की खबर से एयरपोर्ट से लेकर अदालत तक उनके फैंस बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं। उनकी कार सीधे अदालत परिसर पहुंची ओर वे भीतर चले गए।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर ग्रामीण का पद फिलहाल रिक्त है, क्योंकि नए डीजे रविन्द्र कुमार जोशी ने अभी पदभार ग्रहण नहीं किया, जिसके चलते इस मामले की सुनवाई आज एडीजे जोधपुर ग्रामीण के कोर्ट में हो रही है।
विज्ञापन
सलमान की ओर से पिछली सुनवाई पर हाजिर माफी पेश कर दी गई थी। सलमान खान को सीजेएम कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद राज्य सरकार की ओर से जिला एवं सेशन न्यायालय में अपील पेश की गई थी। जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर ग्रामीण में 21 अप्रेल को अपील पर सुनवाई करते हुए सलमान खान के अधिवक्ता को बीस हजार रुपए के जमानत मुचलके पेश करने के आदेश दिए गए थे।
विज्ञापन
सलमान को गत 6 जुलाई को हाजिर होना था, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते एक बार उन्हें हाजिर माफी दी गई।
सलमान इसी मामले में एक बार हो चुके हैं दोषमुक्त
सलमान खान
- फोटो : Getty Images
गौरतलब है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) दलपतसिंह राजपुरोहित ने 18 जनवरी 2017 ने सलमान खान की मौजूदगी में फैसला सुनाते हुए कहा कि उन पर लगाए गए आरोप साबित नहीं हो पाए हैं। ऐसे में उनको दोषमुक्त किया जाता है। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा फैसले के खिलाफ अपील किए जाने की स्थिति में कोर्ट में हाजिर रहने के लिए पाबंद किया था।
वर्ष 1998 में जोधपुर में अपनी फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर तीन अलग-अलग स्थान पर हरिण का शिकार करने के आरोप लगे। उनकी गिरफ्तारी हुई और उनके कमरे से पुलिस ने 22 सितम्बर 1998 को रिवाल्वर .32 और .22 बोर राइफल बरामद की।
इनके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी। वन अधिकारी ललित बोड़ा ने लूणी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर, 1998 को मुकदमा दर्ज करवाया था कि सलमान खान ने 1-2 अक्टूबर 1998 की मध्यरात्रि में कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हरिणों का शिकार किया, जिसमें उसने रिवॉल्वर व राइफल का इस्तेमाल किया।
दोनों हथियारों की लाइसेंस अवधि समाप्त हो चुकी थी। अवैध हथियारों का इस्तेमाल करते हुए उसने शिकार किया। इस पर सलमान के खिलाफ ऑर्म्स एक्ट की धारा 3/25 व 27 में मामला दर्ज किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संदेह का लाभ देते हुए सलमान खान को बरी कर दिया था जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने अपील पेश की थी।
वर्ष 1998 में जोधपुर में अपनी फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर तीन अलग-अलग स्थान पर हरिण का शिकार करने के आरोप लगे। उनकी गिरफ्तारी हुई और उनके कमरे से पुलिस ने 22 सितम्बर 1998 को रिवाल्वर .32 और .22 बोर राइफल बरामद की।
इनके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी। वन अधिकारी ललित बोड़ा ने लूणी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर, 1998 को मुकदमा दर्ज करवाया था कि सलमान खान ने 1-2 अक्टूबर 1998 की मध्यरात्रि में कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हरिणों का शिकार किया, जिसमें उसने रिवॉल्वर व राइफल का इस्तेमाल किया।
दोनों हथियारों की लाइसेंस अवधि समाप्त हो चुकी थी। अवैध हथियारों का इस्तेमाल करते हुए उसने शिकार किया। इस पर सलमान के खिलाफ ऑर्म्स एक्ट की धारा 3/25 व 27 में मामला दर्ज किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संदेह का लाभ देते हुए सलमान खान को बरी कर दिया था जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने अपील पेश की थी।