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आरपीएससी सचिव को 24 मई को पेश होने के आदेश
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Fri, 19 May 2017 08:26 PM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार भर्ती-2013 के विवादित प्रश्नों के मामले में आरपीएससी सचिव को 24 मई को पेश होकर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं कि क्यों बार-बार विशेषज्ञ कमेटी गठित कर संशोधित परिणाम जारी किया जा रहा है।
मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नन्द्राजोग और न्यायाधीश अशोक गौड की खंडपीठ ने यह आदेश विनोद कुमार मीणा व अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। अपील में अधिवक्ता अनुराग शर्मा ने बताया कि विवादित प्रश्नों को लेकर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने आरपीएससी को दिशा-निर्देश जारी किए थे। वहीं, एक समान प्रकृति के एक अन्य मामले में इस तथ्य को छिपाकर दूसरी एकलपीठ में याचिका दायर की गई। जहां आरपीएससी की ओर से भी पूर्व के आदेश की जानकारी नहीं दी गई।
इसके चलते एकलपीठ ने पुन: विशेषज्ञ कमेटी गठित कर संशोधित परिणाम जारी करने के आदेश दिए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने आरपीएससी सचिव को पेश होकर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं।
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मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नन्द्राजोग और न्यायाधीश अशोक गौड की खंडपीठ ने यह आदेश विनोद कुमार मीणा व अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। अपील में अधिवक्ता अनुराग शर्मा ने बताया कि विवादित प्रश्नों को लेकर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने आरपीएससी को दिशा-निर्देश जारी किए थे। वहीं, एक समान प्रकृति के एक अन्य मामले में इस तथ्य को छिपाकर दूसरी एकलपीठ में याचिका दायर की गई। जहां आरपीएससी की ओर से भी पूर्व के आदेश की जानकारी नहीं दी गई।
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इसके चलते एकलपीठ ने पुन: विशेषज्ञ कमेटी गठित कर संशोधित परिणाम जारी करने के आदेश दिए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने आरपीएससी सचिव को पेश होकर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं।
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