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रामरहीम के डेरे से गायब हुई महिला के मामले की जांच 6 मार्च तक पूरी करो, हाईकोर्ट के आदेश

Mon, 29 Jan 2018 07:49 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Mon, 29 Jan 2018 07:49 PM IST
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ram rahim case, court says to police investigate complete
राम रहीम
राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरमीत रामरहीम के डेरे से गायब होने वाली विवाहिता के मामले की जांच 6 मार्च तक पूरी कर अदालत में रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
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न्यायाधीश वीके व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश कमलेश कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि समान प्रकृति के मामलों की जांच हरियाणा में एसआईटी कर रही है। एसआईटी ने चार गुमशुदा महिलाओं को बरामद भी किया है। इस पर अदालत ने पुलिस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें एसआईटी के सामने जाकर हथियार डाल देने चाहिए। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता बाबूलाल बैरवा और भीमसेन ने बताया कि गत सुनवाई को राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई या एसओजी से कराने की बात कही थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

याचिकाकर्ता की पत्नी को तलाशने के लिए पुलिस की ओर से प्रभावी जांच नहीं की जा रही है। इस पर अदालत ने कहा कि किसी भी जांच एजेन्सी से मदद ली जाए, लेकिन 6 मार्च तक जांच पूरी कर अदालत में नतीजा रिपोर्ट पेश की जाए।
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याचिका में ये भी कहा गया

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याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी गुड्डी देवी 24 मार्च 2015 को रामरहीम के सिरसा स्थित डेरे पर गए थे। वहां 28 मार्च को उसकी पत्नी डीपीएस दत्ता के बुलाने पर रामरहीम के पास गई थी। जहां से वह गायब हो गई।

प्रकरण में पूर्व में पुलिस ने एफआर पेश की थी। याचिकाकर्ता की रिवीजन याचिका पर अदालत ने एक माह में जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। इसके बावजूद कोई जांच नहीं की गई।
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