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ड्राइवर की पत्नी के कैंसर के इलाज के लिए 10 लाख रुपए दे रोडवेज:कोर्ट

Sat, 19 Aug 2017 08:02 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Sat, 19 Aug 2017 08:02 PM IST
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rajasthan roadways grant rs 10 lakh for driver s cancer patient wiife ordered court
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राजस्थान हाईकोर्ट ने रोडवेज में चालक की पत्नी को कैंसर के इलाज के लिए दस लाख रुपए की राशि जारी करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने राशि जारी करने के लिए एकलपीठ के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक को भी हटा लिया है। 
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न्यायाधीश अजय रस्तोगी और न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ की खंडपीठ ने यह आदेश आरएसआरटीसी की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। 


अपील में कहा गया कि चालक लालसिंह की पत्नी का कैंसर का  इलाज कराने के लिए एकलपीठ ने दस लाख रुपए की राशि जारी करने  के आदेश दिए थे। जबकि एकलपीठ को नियमों के खिलाफ सुनवाई करने का अधिकार नहीं था। जिस  पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने गत 25 मार्च को एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी। 
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सुनवाई के दौरान चालक की ओर से स्टे हटाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इलाज के लिए राशि जारी करने के आदेश दिए हैं। 
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