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ड्राइवर की पत्नी के कैंसर के इलाज के लिए 10 लाख रुपए दे रोडवेज:कोर्ट
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Sat, 19 Aug 2017 08:02 PM IST
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court
राजस्थान हाईकोर्ट ने रोडवेज में चालक की पत्नी को कैंसर के इलाज के लिए दस लाख रुपए की राशि जारी करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने राशि जारी करने के लिए एकलपीठ के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक को भी हटा लिया है।
न्यायाधीश अजय रस्तोगी और न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ की खंडपीठ ने यह आदेश आरएसआरटीसी की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।
अपील में कहा गया कि चालक लालसिंह की पत्नी का कैंसर का इलाज कराने के लिए एकलपीठ ने दस लाख रुपए की राशि जारी करने के आदेश दिए थे। जबकि एकलपीठ को नियमों के खिलाफ सुनवाई करने का अधिकार नहीं था। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने गत 25 मार्च को एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी।
सुनवाई के दौरान चालक की ओर से स्टे हटाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इलाज के लिए राशि जारी करने के आदेश दिए हैं।
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न्यायाधीश अजय रस्तोगी और न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ की खंडपीठ ने यह आदेश आरएसआरटीसी की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।
अपील में कहा गया कि चालक लालसिंह की पत्नी का कैंसर का इलाज कराने के लिए एकलपीठ ने दस लाख रुपए की राशि जारी करने के आदेश दिए थे। जबकि एकलपीठ को नियमों के खिलाफ सुनवाई करने का अधिकार नहीं था। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने गत 25 मार्च को एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी।
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सुनवाई के दौरान चालक की ओर से स्टे हटाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इलाज के लिए राशि जारी करने के आदेश दिए हैं।
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