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Rajasthan:पेपर लीक केस में हनुमान विश्नाई को HC से जमानत, मास्टरमाइंड भूपेंद्र विश्नोई के पिता की याचिका खारिज
Thu, 12 Jan 2023 05:14 PM IST
नीरज शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: नीरज शर्मा
Updated Thu, 12 Jan 2023 05:14 PM IST
सार
राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक केस के आरोपी हनुमान विश्नोई को जमानत दे दी है। जबकि पेपर लीक के मास्टर माइंड भूपेंद्र सारण के पिता गोपाल सारण की जेडीए नोटिस के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। अब जेडीए ट्रिब्यूनल में केस लगा है।
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पेपर लीक केस के आरोपी हनुमान विश्नाई को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत।
- फोटो : अमर उजाला डिजिटल
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विस्तार
आरपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के आरोपी हनुमान विश्नोई को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने जमानत दे दी है। जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की बेंच ने बाड़मेर के समदड़ी थाना इलाके के मूल निवासी हनुमान विश्नोई (48 वर्ष) को 1 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड और 50-50 हजार रुपए की दो सिक्योरिटीज मुचलके पर जमानत दी है। याचिकाकर्ता आरोपी हनुमान विश्नोई फिलहाल सोड़ा पुलिस थाना इलाका जयपुर की करणी विहार सेकेंड कॉलोनी में रह रहा था। जिसनमें करणी विहार थाने में दर्ज आईपीसी की धारा 420, 406, 467, 468, 471 और 120-बी की धाराओं के तहत लगे मुकदमें में याचिकाकर्ता के वकील जीएस राजावत ने कोर्ट से गुहार लगाई कि मजिस्ट्रेट के सामने फिलहाल केस का ट्रायल चल रहा है। आरोपी याचिकाकर्ता जेल की सलाखों के पीछे बंद है और केस का ट्रायल चलने में काफी लम्बा वक्त लगेगा। इसलिए आरोपी याचिकाकर्ता को जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। इस पर पब्लिक प्रॉसीक्यूटर शेर सिंह महला ने जमानत याचिका पर कड़ा विरोध जताया।
कोर्ट ने जमानत देते हुए ट्रायल कोर्ट की हर तारीख पर आने को कहा
कोर्ट ने जमानत याचिका को सीआरपीसी के सेक्शन 439 के तहत मंजूर करते हुए हनुमान विश्नोई को जमानत देने के आदेश दिए। साथ ही ट्रायल कोर्ट की हर सुनवाई की तारीख और ट्रायल के लिए बुलाए जाने पर हाजिर होने के भी आदेश दिए।
19 लाख रुपए से ज्यादा नकदी हुई थी बरामद
गौरतलब है कि पेपर लीक केस में पुलिस ने हनुमान विश्नोई के घर से 19 लाख 35 हजार 500 रुपए की भारी मात्रा में नकदी बरामद की है। आरोप है कि भूपेंद्र सारण और उसका परिवार फर्जी डिग्री बेचकर उससे आई रकम को हनुमान विश्नोई के घर पर छुपा कर रखता था।
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भूपेंद्र सारण के पिता की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मास्टरमाइंस माने जा रहे भूपेंद्र सारण के पिता गोपाल सारण की ओर से दायर एक अन्य याचिका राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता अपने स्तर पर अवैध निर्माण को हटाने के लिए तैयार है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने मामले पर सुनवाई करते हुए मामले में दखल से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जेडीए अधिकरण में जाने और वहां सुनवाई के लिए कहा।
जेडीए अपीलेट ट्रिब्यूनल में अब सुनवाई
पेपर लीक मामले में जेडीए की ओर से भूपेंद्र सारण के पिता गोपाल सारण के जयपुर में पृथ्वीराज नगर स्थित रजनी विहार में मकान पर धारा-32 के तहत कार्रवाई का नोटिस चस्पा है। जेडीए ने नोटिस का जवाब मांगते हुए अवैध निर्माण हटाने को कहा था। 12 जनवरी शाम 5 बजे तक का समय दिया गया था। भूपेंद्र सारण का पिता गोपाल सारण ने जेडीए की कार्रवाई के खिलाफ जेडीए अपीलेट ट्रिब्यूनल और राजस्थान हाईकोर्ट दोनों जगह याचिकाएं लगा दी थीं। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर जेडीए अपीलेट ट्रिब्यूनल को सुनवाई करने को कहा। जिसके बाद जेडीए अपीलेट ट्रिब्यूनल ने गुरूवार को मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार 13 जनवरी को केस की सुनवाई के लिए अगली तारीख रखी है। साथ ही कल तक जेडीए को मकान पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने और यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है। याचिकाकर्ता गोपाल सारण के एडवोकेट विष्णुदत्त भारद्वाज ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नोटिस का जवाब भी 11 जनवरी को ही जेडीए को दे दिया गया था।
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कोर्ट ने जमानत देते हुए ट्रायल कोर्ट की हर तारीख पर आने को कहा
कोर्ट ने जमानत याचिका को सीआरपीसी के सेक्शन 439 के तहत मंजूर करते हुए हनुमान विश्नोई को जमानत देने के आदेश दिए। साथ ही ट्रायल कोर्ट की हर सुनवाई की तारीख और ट्रायल के लिए बुलाए जाने पर हाजिर होने के भी आदेश दिए।
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19 लाख रुपए से ज्यादा नकदी हुई थी बरामद
गौरतलब है कि पेपर लीक केस में पुलिस ने हनुमान विश्नोई के घर से 19 लाख 35 हजार 500 रुपए की भारी मात्रा में नकदी बरामद की है। आरोप है कि भूपेंद्र सारण और उसका परिवार फर्जी डिग्री बेचकर उससे आई रकम को हनुमान विश्नोई के घर पर छुपा कर रखता था।
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भूपेंद्र सारण के पिता की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मास्टरमाइंस माने जा रहे भूपेंद्र सारण के पिता गोपाल सारण की ओर से दायर एक अन्य याचिका राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता अपने स्तर पर अवैध निर्माण को हटाने के लिए तैयार है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने मामले पर सुनवाई करते हुए मामले में दखल से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जेडीए अधिकरण में जाने और वहां सुनवाई के लिए कहा।
जेडीए अपीलेट ट्रिब्यूनल में अब सुनवाई
पेपर लीक मामले में जेडीए की ओर से भूपेंद्र सारण के पिता गोपाल सारण के जयपुर में पृथ्वीराज नगर स्थित रजनी विहार में मकान पर धारा-32 के तहत कार्रवाई का नोटिस चस्पा है। जेडीए ने नोटिस का जवाब मांगते हुए अवैध निर्माण हटाने को कहा था। 12 जनवरी शाम 5 बजे तक का समय दिया गया था। भूपेंद्र सारण का पिता गोपाल सारण ने जेडीए की कार्रवाई के खिलाफ जेडीए अपीलेट ट्रिब्यूनल और राजस्थान हाईकोर्ट दोनों जगह याचिकाएं लगा दी थीं। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर जेडीए अपीलेट ट्रिब्यूनल को सुनवाई करने को कहा। जिसके बाद जेडीए अपीलेट ट्रिब्यूनल ने गुरूवार को मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार 13 जनवरी को केस की सुनवाई के लिए अगली तारीख रखी है। साथ ही कल तक जेडीए को मकान पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने और यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है। याचिकाकर्ता गोपाल सारण के एडवोकेट विष्णुदत्त भारद्वाज ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नोटिस का जवाब भी 11 जनवरी को ही जेडीए को दे दिया गया था।