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आका पाकिस्तान में चुनाव लड़ने की तैयारी में इधर आठ गुर्गे दोषी करार, अब छह को होगा सजा का ऐलान
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 04 Dec 2017 02:06 PM IST
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हाफिज सईद, पाकिस्तान चुनाव आयोग
- फोटो : SELF
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अंतरराष्ट्रीय आतंकी और मुम्बई हमलों के मास्टर माइंड आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद ने पाकिस्तान में आगामी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं भारत में वह चर्चा में इसलिए भी है कि उसके संगठन से जुड़े आठ आतंकियों को आज जयपुर की एडीजे कोर्ट में सजा सुनाई जानी थी।
आज उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया। इस दौरान सजा के बिंदुओं पर बहस हुई। बाद अदालत ने सजा का फैसला रिजर्व रख लिया। अब छह दिसंबर को सजा का ऐलान होगा।
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आज उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया। इस दौरान सजा के बिंदुओं पर बहस हुई। बाद अदालत ने सजा का फैसला रिजर्व रख लिया। अब छह दिसंबर को सजा का ऐलान होगा।
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पांच भारतीय भी दोषी करार
terrorist
- फोटो : FILE PHOTO
आज हुई बहस के आरोपियों के वकील ने आर्थिक हालात का हवाला देते हुए कम सजा की मांग की। वहीं सरकारी वकील ने कहा की राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है इसलिए आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए
गौरतलब है कि तीन पाकिस्तानी और पांच भारतीय नागरिकों को जयपुर की एडीजे कोर्ट में लश्कर-ए-तैयबा से सबंध रखने और भारत में आतंकी साजिश रचने का दोषी पाया था।
गौरतलब है कि तीन पाकिस्तानी और पांच भारतीय नागरिकों को जयपुर की एडीजे कोर्ट में लश्कर-ए-तैयबा से सबंध रखने और भारत में आतंकी साजिश रचने का दोषी पाया था।
सात वर्ष चली सुनवाई
terrorist
- फोटो : Demo Photo
वर्ष 2010 अक्टूबर में राजस्थान पुलिस की एसओजी टीम ने तीन पाकिस्तानी और पांच भारतीय नागरिकों को आतंकी साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया था। जिसमें असगर अली, शकर उल्लाह व मोहम्मद इकबाली पाकिस्तानी है। जबकि निशाचंद अली, पवन पुरी, अरुण जैन, काबिल खां और अब्दुल मजीद भारतीय नागरिक है। हालांकि बाद में मामले की जांच एटीएस को सौंप दी गई थी।
एटीएस की जांच में आरोपियों का सबंध आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से होने के सबूत मिले थे। जांच एजेंसिंयों ने फोन रिकॉर्डिंग के आधार पर इस आतंकी सेल का खुलासा किया था। मामले की सुनवाई सात वर्ष से अधिक समय तक चली। केस में एटीएस ने तीन हजार पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल की।
एटीएस की जांच में आरोपियों का सबंध आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से होने के सबूत मिले थे। जांच एजेंसिंयों ने फोन रिकॉर्डिंग के आधार पर इस आतंकी सेल का खुलासा किया था। मामले की सुनवाई सात वर्ष से अधिक समय तक चली। केस में एटीएस ने तीन हजार पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल की।