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फलाहारी बाबा को नहीं मिली राहत, पीड़िता के बयान दर्ज होने के बाद होगी जमानत पर सुनवाई

Wed, 31 Jan 2018 08:17 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Wed, 31 Jan 2018 08:17 PM IST
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rajasthan jaipur hearing adjourned on the bail plea of falahari baba of alwar
फाइल फोटो - फोटो : Amar Ujala
राजस्थान हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में जेल में बंद स्वामी कौशलेन्द्र प्रपन्नाचारी उर्फ फलाहारी बाबा की जमानत अर्जी की सुनवाई 22 फरवरी तक टाल दी है।
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न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी बाबा की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए। जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में पुलिस की ओर से आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। निचली अदालत ने आरोप तय कर ट्रायल भी आरंभ कर दी है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। 
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पीड़ित पक्ष ने लगाई थी गुहार

rajasthan jaipur hearing adjourned on the bail plea of falahari baba of alwar
फाइल फोटो - फोटो : Amar Ujala
वहीं पीड़ित पक्ष की ओर से कहा गया कि निचली अदालत में पीड़िता के 19 फरवरी को बयान दर्ज किए जाएंगे। ऐसे में मामले की सुनवाई उसके बाद तय की जाए। मामले के अनुसार हाईकोर्ट ने गत एक नवंबर को बाबा की जमानत अर्जी वापस लेने के कारण जमानत याचिका खारिज करते हुए अनुसंधान पूरा होने पर पुन: अर्जी पेश करने की छूट दी थी।


गौरतलब है कि पीड़िता ने 11 सितंबर 2017 को बाबा के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता की ओर से कहा गया था कि वह अगस्त माह में बाबा से मिलने अलवर आई थी। उस दौरान बाबा ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। जिस पर कार्रवाई करते हुए अरावली थाना पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार किया था। 

 
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