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शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म और फिर राजीनामा, अब कोर्ट ने दिए ये आदेश

Thu, 08 Feb 2018 08:33 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Thu, 08 Feb 2018 08:33 PM IST
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rajasthan jaipur court ordered to investigate a rape case
प्रतीकात्मक तस्वीर
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और फिर मामले को दबाने के लिए फिर झांसा देने के मामले में अदालत में आज सुनवाई हुई।  
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आज युवती से दुष्कर्म करने और बाद में एफआईआर दर्ज होने पर वापस शादी का झांसा देकर राजीनामा करने के बाद शादी से मुकरने के मामले में अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-11 ने जयपुर की जवाहर सर्किल थाना पुलिस को अग्रिम जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने मामले की जांच एसीपी स्तर के अधिकारी से कराने को कहा है। पीठासीन अधिकारी सरिता नौसाद ने यह आदेश पीड़ित युवती की ओर से अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए।

अर्जी में अधिवक्ता सीसी रत्नू ने अदालत को बताया कि जयपुर डिस्कॉम में जेईएन अनिरूद्ध जाखड़ ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और गर्भवती होने पर उसका गर्भपात भी कराया। शादी से मुकरने पर पीड़िता ने 8 अप्रैल 2017 को जवाहर सर्किल थाने में एफआईआर दर्ज कराई। इस पर आरोपी ने पुन: शादी का झांसा दिया और पीड़िता से सगाई कर ली। इस पर पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष संबंध बनाने का हवाला और शादी होने की बात कहकर कार्रवाई से इंकार किया। जिसके चलते 17 मई को पुलिस ने एफआर पेश कर दी। जिसे अदालत ने 22 मई को स्वीकार कर लिया। 
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एफआर स्वीकार के बाद आरोपी फिर शादी करने से मुकर गया। इस पर पीड़िता ने पुन: अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर मामले की जांच करने की गुहार की। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। इस पर पीड़िता ने रिवीजन याचिका दायर की। एडीजे क्रम-2 ने रिवीजन स्वीकार करते हुए प्रकरण की पुन: सुनवाई के आदेश दिए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रकरण को अग्रिम जांच के लिए जवाहर सर्किल थाने भेजते हुए एसीपी स्तर के अधिकारी से जांच कराने को कहा है। 
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