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रिटायरमेंट के बाद FSL डायरेक्टर का कार्यकाल बार-बार बढ़ाने पर सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Fri, 19 Jan 2018 09:00 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : amar ujala
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सेवानिवृत्ति के बाद बार-बार एफएसएल डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। कोर्ट ने इस बारे में मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य वित्त सचिव, प्रमुख कार्मिक सचिव और प्रमुख गृह सचिव सहित एफएसएल निदेशक बीबी अरोड़ा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
इस नोटिस में अदालत ने पूछा है कि क्यों न एफएसएल निदेशक के पद पर दी गई नियुक्ति को रद्द कर दिया जाए? न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश कौंसिल फॉर राजस्थान फोरेंसिक साइंस सर्विसेज की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
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इस नोटिस में अदालत ने पूछा है कि क्यों न एफएसएल निदेशक के पद पर दी गई नियुक्ति को रद्द कर दिया जाए? न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश कौंसिल फॉर राजस्थान फोरेंसिक साइंस सर्विसेज की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
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71 साल के हो चुके हैं वर्तमान डायरेक्टर और फिर...
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याचिका में कहा गया कि डॉ. बीबी अरोड़ा वर्ष 2007 में एफएसएल निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद इन्हें समय-समय पर निदेशक पद पर नियुक्त रखा गया। वहीं गत 3 जनवरी को उनका इस पद पर आखिरी कार्यकाल समाप्त हुआ। इसके बावजूद गत 6 जनवरी को इन्हें पुन: एफएसएल निदेशक के पद पर नियुक्ति दी गई। जिसमें कहा गया कि छह माह या डीपीसी होने तक इन्हें पद पर रखा जाएगा।
याचिका में कहा गया कि बीबी अरोड़ा 71 साल के हो चुके हैं। इसके बावजूद भी इन्हें बार-बार निदेशक पद पर नियुक्त किया जा रहा है। कार्मिक विभाग की ओर से गत वर्ष जनवरी माह से कई बार एफएसएल को पत्र लिखकर डीपीसी कराने का प्रस्ताव मांगा गया, लेकिन निदेशक की ओर से डीओपी में कोई जानकारी नहीं दी गई। जिसके चलते पात्र अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। याचिका में गुहार की गई है कि गत 6 जनवरी को जारी बीबी अरोडा के नियुक्ति आदेश को रद्द किया जाए। इसके अलावा एफएसएल के वरिष्ठ अधिकारी को निदेशक पद का कार्यभार सौंपा जाए।
याचिका में कहा गया कि बीबी अरोड़ा 71 साल के हो चुके हैं। इसके बावजूद भी इन्हें बार-बार निदेशक पद पर नियुक्त किया जा रहा है। कार्मिक विभाग की ओर से गत वर्ष जनवरी माह से कई बार एफएसएल को पत्र लिखकर डीपीसी कराने का प्रस्ताव मांगा गया, लेकिन निदेशक की ओर से डीओपी में कोई जानकारी नहीं दी गई। जिसके चलते पात्र अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। याचिका में गुहार की गई है कि गत 6 जनवरी को जारी बीबी अरोडा के नियुक्ति आदेश को रद्द किया जाए। इसके अलावा एफएसएल के वरिष्ठ अधिकारी को निदेशक पद का कार्यभार सौंपा जाए।