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कोर्ट ने मांगा तीन माह में काटे गए चालानों का विवरण, ये है पूरा माजरा
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Sun, 04 Feb 2018 12:07 PM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट ने चालान के नाम पर मनमानी और वाहन चालकों को प्रताड़ित करने को लेकर राजस्थान और हरियाणा के बीच स्थित शाहजहांपुर चेक पोस्ट पर तीन माह में काटे गए चालानों का विवरण 16 फरवरी तक पेश करने को है। न्यायाधीश मनीष भंडारी एकलपीठ ने यह आदेश कार केरियर एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में कहा गया कि परिवहन विभाग की ओर से एसोसिएशन के सदस्यों के वाहनों के अनावश्यक चालान काटे जा रहे हैं। इन वाहनों के चालान काटते समय उनके दोष का खुलासा तक नहीं किया जाता। इन वाहनों के राजस्थान में प्रवेश करने पर बेवजह पांच हजार रुपए तक जुर्माना वसूला जा रहा है। इस पर अदालत ने चेक पोस्ट पर गत तीन माह में काटे गए चालानों की जानकारी पेश करने को कहा है।
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याचिका में कहा गया कि परिवहन विभाग की ओर से एसोसिएशन के सदस्यों के वाहनों के अनावश्यक चालान काटे जा रहे हैं। इन वाहनों के चालान काटते समय उनके दोष का खुलासा तक नहीं किया जाता। इन वाहनों के राजस्थान में प्रवेश करने पर बेवजह पांच हजार रुपए तक जुर्माना वसूला जा रहा है। इस पर अदालत ने चेक पोस्ट पर गत तीन माह में काटे गए चालानों की जानकारी पेश करने को कहा है।
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