राजस्थान: कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर बोले स्वास्थ्य मंत्री, बाहर से आने वाले लोग साथ लाएं आरटी-पीसीआर रिपोर्ट
- राज्य में सोमवार से जिम, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल 19 अप्रैल तक बंद
- दूसरी लहर में कोरोना के केस पहली की तुलना में दो से तीन गुना तेजी से बढ़े
विस्तार
राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए सोमवार को बड़ा बयान दिया है। दरअसल, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, 'राज्य के बाहर से आने वाले लोगों को अपनी आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य रूप से कराकर उसकी रिपोर्ट साथ लानी होगी। ध्यान रहे कि यह रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी न हो। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा। यदि वे लोग इस दौरान प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा।'
People coming from outside the state need to mandatorily produce their RT-PCR report not older than 72 hrs. If they don't,they'll be placed in 14-day home isolation. If they don't follow protocols in home isolation,they'll be sent to institutional quarantine: Rajasthan Health Min pic.twitter.com/yfyYy2No7P
— ANI (@ANI) April 5, 2021विज्ञापन
अप्रैल के शुरुआती चार दिनों में ही कोरोना के जो आंकड़े सामने आए हैं, उससे सरकार की चिंता बढ़ी है। राज्य में 6 हजार 176 नए मरीज मिल चुके हैं। पिछले साल अप्रैल में पूरे महीने (30 दिन) में 2 हजार 584 कोरोना के मामले सामने आए थे। यह आकंडे़ पहले की तुलना में दो गुना हैं। दूसरी लहर में कोरोना के केस पहली की तुलना में दो से तीन गुना तेजी से बढ़ रहे हैं।
वहीं, बीते 24 घंटे में राज्य में 1 हजार 729 नए कोरोना के मामले सामने आ गए हैं। इसके अलावा दो मरीजों की मौत भी हुई है। राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना केस जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और डूंगरपुर से मिले हैं। महीने के शुरुआती चार दिनों में इन शहरों में कुल 3,421 नए केस मिले हैं, जो अप्रैल में अब तक मिले कुल केसों का 55% से भी ज्यादा है।
राजस्थान के 33 जिलों में से सबसे ज्यादा केस जयपुर में 1,055 मिले हैं, जबकि कोटा में 758, जोधपुर में 678, उदयपुर में 524 और डूंगरपुर में 406 मामले मिलने से प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए हैं। ऐसे में सरकार ने रविवार रात से सख्ती और बढ़ाते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कक्षा ठह से नौ तक की रेगुलर क्लास पर रोक लगा दी गई है। साथ ही जिम, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल भी 19 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। यह आदेश सोमवार से लागू रहेंगे।
इसके अलावा शादी समारोह में ज्यादा से ज्यादा 100 मेहमानों और सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन और शैक्षणिक कार्यक्रम या आयोजन जो इंडोर हॉल में होंगे उनमें भी अधिकतम 100 से ज्यादा व्यक्तियों के आने पर रोक लगा दी गई है।