फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Rajasthan: Adopted child, not third child, Gehlot government gave relief to government employees

राजस्थान: दत्तक संतान, तीसरी संतान नहीं, गहलोत सरकार ने दी सरकारी कर्मचारियों को राहत 

Tue, 28 Dec 2021 10:17 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Tue, 28 Dec 2021 10:17 PM IST
सार

राजस्थान में पिछली वसुंधरा सरकार ने दो से अधिक संतान होने पर सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति रोकने का प्रावधान किया था, लेकिन बाद में गहलोत सरकार ने सत्ता में आते ही दो से अधिक संतान वाले कार्मिकों को राहत दी थी।

विज्ञापन
Rajasthan: Adopted child, not third child, Gehlot government gave relief to government employees
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

राजस्थान में एक जून 2001 के बाद किसी सरकारी कर्मचारी की दो से अधिक संतान होने पर पांच वर्ष तक प्रमोशन नहीं मिलता है। तीसरी संतान को लेकर की गई सख्ती के बाद कर्मचारियों ने बीच का रास्ता निकाल लिया था। कर्मचारी अपनी एक संतान को दत्तक के रूप में घोषित कर देते थे, ताकि मिलने वाले लाभ में किसी प्रकार की कटौती नहीं हो सके। इस तरह की शिकायतें लगातार कार्मिक विभाग के पास पहुंच रही थीं। इसके बाद गहलोत सरकार ने तीसरी संतान को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। 

विज्ञापन


कार्मिक विभाग के अनुसार सरकार ने दो से अधिक संतान होने पर पदोन्नति रोकने का यह प्रावधान जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लिया था। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी अनाथ आश्रम से या किसी भी पारिवारिक सदस्य से संतान दत्तक लेने से जनसंख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ऐसे में उसकी संख्या कर्मचारियों की कुल संतानों की संख्या में नहीं गिनी जाएगी। 
विज्ञापन


गहलोत सरकार ने राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को राहत प्रदान की है। राज्य के कार्मिक विभाग ने अहम आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि दत्तक ली हुई संतान तीसरी संतान के रूप में नहीं मानी जाएगी। कार्मिकों की पदोन्नति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गहलोत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि दत्तक ली गई तीसरी संतान को भी संतान के रूप में ही गिना जाएगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन


वसुंधरा सरकार ने दिया था दो से ज्यादा संतान होने पर पदोन्नति नहीं देने का आदेश
राजस्थान में पिछली वसुंधरा सरकार ने दो से अधिक संतान होने पर सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति रोकने का प्रावधान किया था, लेकिन बाद में गहलोत सरकार ने सत्ता में आते ही दो से अधिक संतान वाले कार्मिकों को राहत देते हुए तीन वर्ष तक रोकी जाने वाली एसीपी को समाप्त कर दिया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed